ऑनलाइन सुनवाई जिला दंडाधिकारी, गया के न्यायालय में की गई, जिसमें आज कुल 25 मामलों की सुनवाई हुई।


रिपोर्टः
डीके पंडित

बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम (2016) एवं
                   गया, 01 जून, 2021, कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देखते हुए * संशोधन अधिनियम (2018) के अंतर्गत जब्त वाहनों से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई ऑनलाइन (गूगल मीट) के माध्यम से जिला दंडाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा की गई।
                   ऑनलाइन सुनवाई जिला दंडाधिकारी, गया के न्यायालय में की गई, जिसमें आज कुल 25 मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के क्रम में लगभग 13 मामलों में अधिहरण का आदेश दिया गया। साथ ही उत्पाद अधिकरण वाद संख्या 95/20 बिहार सरकार बनाम मनीष कुमार के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में प्रोविजनल रिलीज करने का आदेश दिया गया।
                   ऑनलाइन सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद, अधिवक्ता सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।