कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को बाल सहायता योजना एवं पीएम केयर्स फंड फाॅर चिल्डन से किया जाएगा लाभान्वित


रिपोर्ट
डीके पंडित
गयाबिहार
वैसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है एवं माता-पिता में से कम-से-कम एक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई हो उन बच्चों को बाल सहायता योजना के तहत प्रत्येक माह 1500 रूपए मासिक सहायता राषि उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक दी जाएगी। यह सहायता राषि बच्चे एवं उसके निकटतम रिष्तेदार के साथ खोले गए संयुक्त बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि माता-पिता दोनेां की मृत्यु के कारण बच्चे अनाथ हो गए हों एवं उनकी देखभाल करने वाला कोई नजदीकी रिष्तेदार नहीं हो तो ऐसे बच्चों की देखभाल सरकारी बाल-गृह में की जाएगी। 
ज्ञात हो कि वैसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो उन्हें 1000 रूपए मासिक सहायता राषि 18 वर्ष की उम्र तक देने के लिए परवरिष योजना का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। 
कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा भी यह घोषणा की गई है कि कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना योजना के तहत मदद दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में स्कॉलरशिप और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। कोरोना के चलते जिन बच्चों ने अपने मां-बाप को खो दिया है, उन्हें एज्यूकेशन के लिए लोन की सुविधा दी जाएगी। इस लोन पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड से किया जाएगा। 18 साल तक के ऐसे अनाथ बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा, जिसके प्रीमियम का भुगतान भी पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा। जिन बच्चों कि उम्र 11 से 18 साल के बीच है उन अनाथ बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूलों में तथा नजदीकी  केंद्रीय विद्यालय में डे स्कॉलर के छात्र के रूप में एडमिशन दिया जाएगा।
जिला बाल संरक्षण इकाई गया द्वारा ऐसे 09 बच्चों को चिन्हित किया गया है, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है एवं माता-पिता में से कम-से-कम एक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। इस प्रकार के बच्चों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई गया कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है। चाईल्ड लाईन के नम्बर 1098 पर फोन कर भी इस संबंध में तत्काल सहायता ली जा सकती है। ऐसे 24 बच्चों को भी जिला बाल संरक्षण इकाई, गया द्वारा चिन्हित किया गया है, जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। ऐसे बच्चों की सूचना भी जिला बाल संरक्षण इकाई को अथवा 1098 पर फोन कर चाईल्डलाईन को दी जा सकती है। इन सभी बच्चों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी।