कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू किया


रिपोर्टः
डीके पंडित
गयाबिहार
 कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन लागू किया गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्तमान समय में आवश्यक खाद्य पदार्थों/वस्तुओं की बिक्री अधिक दर पर किए जाने की संभावना है।
                     उक्त आलोक में ज़िला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा ज़िले में आवश्यक वस्तुओं का दर निर्धारित किया गया है ताकि आम जन को निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
                     विदित हो कि जिला पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में दिनांक 25 मई 2021 को अपर समाहर्ता विभागीय जांच सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी आपूर्ति शाखा गया की अध्यक्षता में क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी मगध प्रमंडल गया एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा थोक एवं खुदरा खाद्यान्न तथा अन्य सामग्रियों के विक्रेताओं के साथ बैठक आहूत करते हुए आवश्यक सामग्रियों/ पदार्थों/ वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है -
  ● साधारण चावल प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 2600 से 2800 तथा रिटेल रेट 27 से 29 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किए गए हैं।
●गेंहू प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 1600 से 1800 तथा रिटेल रेट 18 से 20 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
●आटा प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 2000-2200 तथा रिटेल रेट 22 से 23 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
● चना दाल प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 7200-7600 तथा रिटेल रेट 76 से 78 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
● अरहर दाल/तुर दाल प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 10000-10800 तथा रिटेल रेट 110 से 112 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
●उरद दाल प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 9800-10600 तथा रिटेल रेट 108 से 110 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
● मूंग दाल प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 9800-10800 तथा रिटेल रेट 110 से 112 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
● मसूर दाल प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 7800-8000 तथा रिटेल रेट 82 से 85 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
● उजला मटर प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 6700-7500 तथा रिटेल रेट 67 से 75 रुपये प्रति किलो  निर्धारित किए गए हैं।
● चीनी प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 3700-3900 तथा रिटेल रेट 40 से 41 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
● गुड़ प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 3600-3800 तथा रिटेल रेट 38 से 40 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
●चाय पत्ती प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 18000-26000 तथा रिटेल रेट 230 से 260 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
● दूध प्रति लीटर होलसेल की दर से 44 रुपये एमआरपी तथा रिटेल रेट 46 रुपये एमआरपी प्रति लीटर निर्धारित किए गए हैं।
● सरसो तेल प्रति 15 किलोग्राम होलसेल की दर से 2600-2800 तथा रिटेल रेट 186 से 190 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
●डालडा प्रति 15 किलोग्राम होलसेल की दर से 1880-2200 तथा रिटेल रेट 150 से 155 रुपये प्रति किलो  निर्धारित किए गए हैं।
● सोया रिफाइन प्रति 15 लीटर होलसेल की दर से 2400-2500 तथा रिटेल रेट 170 से 175 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किए गए हैं।
● पाल्म ऑयल प्रति 15 लीटर होलसेल की दर से 2000-2200 तथा रिटेल रेट 150 से 155 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किए गए हैं।
● आलू प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 1700-1800 तथा रिटेल रेट 20 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किए गए हैं।
● प्याज प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 1800-1900 तथा रिटेल रेट 20 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
● टमाटर प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 2600-2700 तथा रिटेल रेट 30 रुपये प्रति किलो  निर्धारित किए गए हैं।
● नमक प्रति क्विंटल होलसेल की दर से 1600 एमआरपी तथा रिटेल रेट 15-20 रुपये प्रति किलो निर्धारित किए गए हैं।
        जिला पदाधिकारी ने उपरोक्त आवश्यक खाद्य पदार्थों/वस्तुओं की निर्धारित दर से अधिक राशि किसी भी दुकानदार (चाहे वह थोक विक्रेता हो या खुदरा विक्रेता हो) द्वारा बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विक्रेता/दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी थोक एवं खुदरा विक्रेता को निर्देश दिया है कि वे अपने दुकान में भंडार एवं मूल्य प्रदर्शन पट्ट पर उपरोक्त सामग्री का दर एवं स्टॉक प्रतिदिन संधारित एवं प्रदर्शित करेंगे।     
जिला पदाधिकारी ने निदेश दिया है कि थोक या खुदरा विक्रेता द्वारा ब्रांडेड सामग्री के पैकेट पर अंकित मूल्य या मूल्य के अंदर सामग्री बिक्री किया जाएगा।