खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार स्थापित कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें


शिवपुरी, 22 जून 2021/ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में जिला शिवपुरी ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों से निषिद्ध सूची में शामिल उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योग, सेवा क्षेत्र के लिए बैंकों में माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपए तक एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपए तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है।
जिला पंचायत के प्रबंधक ग्रामोद्योग ने बताया कि योजना के अंतर्गत आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष के अधिक है वह सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, इकाई स्थल का जनसंख्या प्रमाण पत्र, 8वीं उत्तीर्ण की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, उद्योग से संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक को 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत (अधिकतम अनुदान राशि रूपये 8.75 लाख) तक मार्जिन मनी (अनुदान) की पात्रता होगी। उक्त योजनान्तर्गत एफ.एम.सी.जी सामग्री जैसे मसाला, साबुन/ डिटर्जेंट पाउडर, हर्बल शैम्पू अगरबत्ती, बड़ी/ पापड़, खाद्य तेल, आटा, बेसन, दलिया, दाल, नमकीन, अचार, च्यवनप्राश, केचअप, आंवला मुरब्बा इत्यादि के निर्माण संबंधी ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग, जिला पंचायत कार्यालय, पोहरी रोड शिवपुरी में कार्यालयीन समय में सम्पर्क किया जा सकता है।