लोक शिकायत के तहत 26 मामलों की हुई सुनवाई

*लोक शिकायत के तहत 26 मामलों की हुई सुनवाई


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गया, 08 दिसंबर, 2020, 
बिहार के जिला गया में
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में आयुक्त मगध प्रमंडल गया श्री असंगवा चुबा आओ द्वारा 26 मामलों में सुनवाई कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई। सुनवाई के क्रम में 07 मामलों का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया।
अपीलार्थी श्री राम बाबू रजक द्वारा 14वें वित्त आयोग के तहत योजना संख्या 2015-16 में अनियमितता एवं फर्जी निकासी के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई के दौरान आयुक्त मगध प्रमंडल द्वारा उक्त मामले में जिला पंचायत राज पदाधिकारी जहानाबाद को सभी संबंधित योजनाओं की स्वयं जांच करते हुए समंतव्य प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया।
    अपीलार्थी श्री सविंद्र कुमार द्वारा आई०ए०पी० योजना के अंतर्गत ग्राम सेवती में लाइब्रेरी निर्माण के अंतिम भुगतान के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में आयुक्त मगध प्रमंडल द्वारा जिला योजना पदाधिकारी जहानाबाद को कार्यपालक अभियंता एल०ई०ओ० से जांच प्रतिवेदन मांग करते हुए अंतिम निर्णय लेकर अपीलार्थी का दावा उचित है या नहीं इसकी भी जांच कर मामले का निष्पादन कराने का निर्देश दिया।
    अपीलार्थी श्री चंद्र प्रकाश द्वारा सत्र 2015-16 में एम०सी०ए० कोर्स हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि भुगतान के संबंध में अपील दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में आयुक्त मगध प्रमण्डल द्वारा उक्त मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद एवं जिला कल्याण पदाधिकारी औरंगाबाद को अगली सुनवाई की तिथि में स्वयं उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया।
    अपीलार्थी श्री सुरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा लोकमान्य उच्च विद्यालय में अनुदान की राशि गबन किए जाने के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में उक्त मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद को मामले की गहन जांच करते हुए गवन या अनियमितता के बिंदु पर अपना मंतव्य समर्पित करने हेतु निर्देश दिया गया।
    अपीलार्थी श्री पंकज कुमार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की छात्रवृत्ति राशि नहीं दिए जाने के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में आयुक्त मगध प्रमंडल द्वारा अगली सुनवाई तिथि के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया। साथ ही उनकी लगातार अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई तिथि पर स्वयं उपस्थित होने का भी निर्देश दिया।
     अपीलार्थी श्री सीताराम कुमार द्वारा मानदेय का भुगतान के संबंध में अपील दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी द्वारा स्वयं संतुष्टि पत्र दिया गया कि उनके मामले का भुगतान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग गया द्वारा करा लिया गया है।