राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक प्राधिकार, पटना के निदेशानुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन गया, 08 जुलाई, 2021,

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक प्राधिकार, पटना के निदेशानुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
              गया, 08 जुलाई, 2021, 

रिपोर्टः डीके पंडित
गयाबिहार 
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक प्राधिकार, पटना के निदेशानुसार दिनांक 10 जुलाई 2021 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों का आपसी समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा, जिनमें -
          1. बैंक ऋण वसूली वाद।
          2. धारा 138 (एन०आई एक्ट) से संबंधित मामले।
          3. विद्युत बिल एवं टेलीफोन बिल के मामले।
          4. अपराधिक सुलहनीय मामले एवं वैवाहिक विवाद के मामले।
          5. मोटर वाहन दुर्घटना दावा (एमएसीटी) वाद एवं श्रम विवाद के मामले
          6. भूमि अधिग्रहण एवं नापतोल से संबंधित मामले एवं 
          7. धन वसूली वाद एवं अन्य सुलहनीय मामले शामिल हैं। 
             उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए दिनांक- दिनांक 5 जुलाई, 2021 से 9 जुलाई, 2021 तक दोनों पक्षों के बीच सुलहवार्ता का भी आयोजन किया गया है और इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षकार अपने मामले का सुलाह कर लेते हैं, तो उसके आधार पर दिनांक 10 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अवार्ड भी दिया जाएगा।
             राष्ट्रीय लोक अदालत में मामला निपटाने पर केवल लाभ ही लाभ है। उसमें कोई पक्ष हारता नहीं, बल्कि दोनों पक्ष जीतते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों को कुछ न कुछ लाभ होता है और विवादित मामले हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं क्योंकि लोक अदालत के लिए मिले अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील नहीं होता और पक्षकारों के बीच भाईचारा भी आ जाता है।
              राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों के बीच विवादित मामले के निपटारा हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता है।
               अतः गया जिलावासियों से अनुरोध है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर लाभ उठाएं।