लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 23 मामलों की सुनवाई की
गया, 27 जुलाई, 2021, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 23 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।
अपीलार्थी लाल बहादुर शर्मा, टनकुप्पा, गया द्वारा जमीन मापी कराने के संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी टनकुप्पा को प्रश्नगत भूमि की मापी कराने का निर्देश दिया गया था। आज सुनवाई में अंचलाधिकारी टनकुप्पा द्वारा मापी करा दिया गया है एवं परिवादी संतुष्ट है।
अपीलार्थी दिलीप कुमार सिंह एवं बैजनाथ कुमार, अतरी, गया अतिक्रमण से संबंधित मामला दर्ज किया गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी अतरी को फटकार लगाते हुए रुपए 500 का अर्थदंड आरोपित किया एवं 1 सप्ताह के अंदर उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाते हुए प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। साथ ही यदि समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो संबंधित अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र 'क' गठित किया जाएगा।
अपीलार्थी लोकेश कुमार, परैया, गया द्वारा नाली निर्माण कार्य में अनियमितता बरतने के संबंध में शिकायत किया गया था, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा पंचायत सचिव पर रुपए 500 का दंड अधिरोपित करते हुए कार्य को गुणवत्तापूर्ण संपन्न कराने का निर्देश दिया।
अपीलार्थी राहुल कुमार द्वारा सेवा शिकायत में जीआईसी एवं एनपीएस की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसपर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को उक्त मामले में नियमानुसार अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया।