लोक शिकायत के तहत 24 मामलों की हुई सुनवाई

*लोक शिकायत के तहत 24 मामलों की हुई सुनवाई*
गया, 15 दिसंबर, 2020,
रिपोर्टः
डिके पंडित
बिहार के जिला गया में  लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह के द्वारा 24 मामलों में सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में 12 मामलों का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया। 
ग्राम अमवा, बोधगया के अपीलार्थी मनोज कुमार वर्मा द्वारा आवास योजना की नियमावली के विपरीत कार्य के संबंध मेंअपील दायर किया था। सुनवाई के क्रम में बताया गया कि उक्त आवास की जांच कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बोधगया एवं अंचलाधिकारी बोधगया द्वारा कराई गई थी। जांचोपरांत पाया गया कि सरकारी भूमि पर लाभुक द्वारा आवास निर्माण किया गया था एवं गलत जियो टैगिंग कर उक्त आवास की राशि भुगतान करा दिया गया था। सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने आवास योजना के तहत गलत तरीके से भुगतान एवं सरकारी भूमि पर आवास निर्माण के विरुद्ध गलत जियो टैगिंग करने वाले कनीय अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया।
  अपीलार्थी अनीता देवी, प्रखंड प्रमुख सह अनुश्रवण निगरानी समिति फतेहपुर द्वारा फतेहपुर प्रखंड कार्यालय में वरीय लिपिक एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की मिलीभगत से फतेहपुर प्रखंड में सेविका की बहाली में फर्जी सर्टिफिकेट बेचने का आरोप लगाया गया था। उक्त मामले के संबंध में अपील दायर किया गया था, सुनवाई के दौरान जिला पदाधिकारी ने आवेदनों की जांच करते हुए उक्त मामले की जांच प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं डीपीओ आईसीडीएस को संयुक्त रूप से जांच कर 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
    अपीलार्थी बउकी देवी, ग्राम पीर बीघा रसलपुर चंदौती गया द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन न मिलने के संबंध में अपील दायर किया था, जिला पदाधिकारी ने सामाजिक सुरक्षा कोषांग को जांच उपरांत भुगतान कराने का आदेश दिया था। आज सुनवाई के दौरान सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा बताया गया कि उक्त लाभार्थी के पेंशन बैंक खाते में भेज दी गई है।
    अपीलार्थी गणेश यादव ग्राम मंझार पहरावली गुरारू द्वारा मकान निर्माण में बाधा उत्पन्न करने एवं सरकारी भूमि पर कब्जा करने के संबंध में अपील दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान आज जिला पदाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष परैया एवं अंचलाधिकारी गुरारू को मामले की जांच कर सरकारी भूमि कब्जा करने पर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करने तथा अगली तिथि में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।