*पोक्सो एक्ट के तहत औरंगाबाद, न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को सुनायी कड़ी सजा*

*पोक्सो एक्ट के तहत औरंगाबाद, न्यायालय ने दोषी अभियुक्त को सुनायी कड़ी सजा*                               *अजय कुमार पाण्डेय* औरंगाबाद: ( बिहार )                                 *व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद के ए0डी0जे0 - 06 सह स्पेशल पोक्सो एक्ट कोर्ट ने औरंगाबाद के महिला थाना कांड संख्या - 26/18 जी0 आर0 नंबर -  62/18  में 376 ( ए0बी0 ) के अन्तर्गत एक मात्र जेल में बंद अभियुक्त अंजार अंसारी को शुक्रवार दिनांक -  30 जुलाई 2021 को सज़ा के बिन्दु पर सुनवयी के पश्चात कड़े दंड से दंडित करने का फैसला* लिया, *इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि कारा, ओबरा निवासी, अंजार अंसारी को 26 जुलाई को दोषी ठहराया गया* था! *अन्य अभियुक्त गोफरान,फैजान, रिजवान को संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर दिया गया* था! *अंजार अंसारी पर आरोप था कि बहुत छोटी बच्ची के साथ  उम्रदराज व्यक्ति ने उसके घर में स्नान करते वक्त दिनांक - 05 सितंबर 2018 को रेप किया* था! *इसी मामले में पोक्सो एक्ट  के स्पेशल लोक अभियोजक ( पी0पी0,) शिवलाल मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सज़ा के बिन्दु पर अभियुक्त अंजार अंसारी को धारा -  376 ( ए0बी0 ) अंतर्गत 20 साल सश्रम कारावास,,20 हजार रुपए का अर्थदंड, जो राशि पीड़िता को दी* जाएगी! *अर्थदंड न देने पर एक वर्ष सधारण कारावास, सजायाफ्ता कैदी को धारा - 342 में एक हजार रुपया का जुर्माना न देने पर तीन* माह! *साथ ही न्यायालय यह भी निर्णय सुनाती है कि राज्य -  सरकार पोक्सो एक्ट की धारा -  33 ( 8 ) के अंतर्गत पीड़िता को तीन लाख, प्रतिक,र,मुआवजा* दे!