पशू शेड मामले में की गई कड़ी कारवाई*

*पशू शेड मामले में की गई कड़ी कारवाई*
*अजय कुमार पाण्डेय* औरंगाबाद: ( बिहार )  *समाचार पत्र में मनरेगा अन्तर्गत पशु शेड निमार्ण के बाद भुगतान में हुई गडबड़ी से संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुआ* था। *इसके बाद उप - विकास  - आयुक्त, औरंगाबाद द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत संज्ञान  लेकर जिला - कार्यक्रम -  पदाधिकारी,  मनरेगा एवं सहायक अभियंता, मनरेगा को संयुक्त रूप से जाॅच कर 24 घंटे के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदश दिया* गया।  *जाॅच पदाधिकारी द्वारा भी भुगतान में गड़बड़ी पायी* गयी। *उप -  विकास - आयुक्त, द्वारा योजना से संबंधित कर्मियों / पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पुछते हुए अपना पक्ष रखने हेतु नैसर्गिक न्याय के तहत मौका प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई की* गई। *सुनवाई के फलस्वरूप पंचायत - रोजगार -  सेवक, खैरा बिन्द, अरूण कुमार सिंह एवं पंचायत - रोजगार -  सेवक, पंचायत, पोखराहा,  प्रमोद साव को दंड स्वरूप 15 दिनो का मानदेय काटने, अगले तीन वर्ष तक मानदेय में वार्षिक वृद्धि रोकने तथा उन दोनेा का डी0आर0डी0ए0 मुख्यालय में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया* गया। *जबकि पंचायत तकनिकी सहायक, विनय प्रकाश का 07 दिन का एवं कनीय अभियता, अनिल कुमार एवं श्रीमति कंचन कुमारी को कड़ी चेतावनी के साथ 07 दिन का मानदेय काटने का आदेश दिया* गया। *जिसका प्रेस विज्ञप्ति भी जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा जारी किया* गया!