आयुक्त मगध प्रमंडल गया श्री असंगवा चुबा आओ द्वारा 15 मामलों में सुनवाई

आयुक्त मगध प्रमंडल गया श्री असंगवा चुबा आओ द्वारा 15 मामलों में सुनवाई 
*लोक शिकायत के तहत 15 मामलों की हुई सुनवाई*
गया, 17 दिसंबर, 2020, 

रिपोर्टः डीके पंडित
बिहार के जिला गया में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत प्रथम अपील में आयुक्त मगध प्रमंडल गया श्री असंगवा चुबा आओ द्वारा 15 मामलों में सुनवाई कार्यालय प्रकोष्ठ में की गई। सुनवाई के क्रम में 14 मामलों का निष्पादन *ऑन द स्पॉट* किया गया।
अपीलार्थी श्री राजेश कुमार चौधरी द्वारा छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में अपील दायर किया गया था। उक्त मामले की सुनवाई में जिला कल्याण पदाधिकारी गया उपस्थित होकर बताया कि अपीलार्थी के मामले का क्रियान्वयन एवं निष्पादन शिक्षा विभाग से किया जाना है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने यह भी बताया कि यह मामला 2014 -15 मद की सभी छात्रवृत्ति के मामले में निगरानी विभाग द्वारा जांच चल रहा है तथा सभी कागजातो/ दस्तावेजों को सील कर दिया गया है। अपीलार्थी के दावे को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त छात्रवृत्ति राशि उपलब्ध कराना संभव नहीं है। जिसके आलोक में सुनवाई के दौरान मामले को समाप्त किया गया।
    अपीलार्थी  श्री कमलेश कुमार द्वारा चौकीदार संवर्ग अंतर्गत सेवानिवृत्ति तिथि से चौकीदार पद पर नियोजन नहीं किए जाने के संबंध में अपील दायर किया गया था। उक्त मामले में प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा अरवल उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी  के पिताजी 2007 में ही सेवानिवृत्ति हो गए थे तथा उनका आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। अपीलार्थी का दावा उक्त रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया गया।
  अपीलार्थी मसोंमात बेबी देवी  द्वारा डीएफसीसी के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में अपील दायर किया था, सुनवाई के क्रम में जिला भू अर्जन पदाधिकारी गया उपस्थित होकर बताया कि अपीलार्थी से वांछित कागजात अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। आयुक्त ने अगली सुनवाई तिथि पर अपर समाहर्ता गया, प्रभारी पदाधिकारी जिला अभिलेखागार गया तथा जिला भू अर्जन पदाधिकारी को उक्त मामले में उपस्थित रहने हेतु निर्देश दिया गया।
   अपीलार्थी नवल किशोर शर्मा एवं अन्य द्वारा जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कार्यरत अवधि का बकाया मानदेय भुगतान नहीं होने के संबंध में अपील दायर किया था। सुनवाई के दौरान पिछली सुनवाई तिथि में अपीलार्थी को निदेश किया गया था कि वांछित कागजात  शपथ पत्र जमा कराएं परंतु अपीलार्थी द्वारा वांछित कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त मामले में अपीलार्थी को निदेश किया गया कि वांछित कागजात सिविल सर्जन कार्यालय गया को उपलब्ध कराया जाए।