सुनवायी के फलस्वरूप तत्कालीन, पंचायत - रोजगार - सेवक , करसाव , सत्येंद्र कुमार को 15 दिनों का मानदेय काटने तथा अगले तीन वर्ष तक मानदेय में वार्षिक वृद्धि रोकने का उप - विकास आयुक्त द्वारा दिया गय

*सुनवायी के फलस्वरूप तत्कालीन, पंचायत -  रोजगार -  सेवक , करसाव , सत्येंद्र कुमार को 15 दिनों का मानदेय काटने तथा अगले तीन वर्ष तक मानदेय में वार्षिक वृद्धि रोकने का उप  -  विकास आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश*.                            ( *पशु शेड मामले में की गई तीसरी कार्रवाई*) 
*अजय कुमार पाण्डेय* औरंगाबाद: ( बिहार ) *ओबरा प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायत, करसाँव के पकरी गांव निवासी, बैजनाथ कुमार पाण्डेय द्वारा जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद, को व्हाट्सएप के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत निर्मित पशु शेड निर्माण के बाद भुगतान नहीं होने के संबंध में शिकायत की* थी। *जिसकी पूर्व में भी इसकी खबर प्रकाशित हुई* थीं। *कार्यक्रम - पदाधिकारी, ओबरा द्वारा जांच कर जांच प्रतिवेदन उप  -  विकास - आयुक्त, को उपलब्ध कराया* गया। *उप - विकास - आयुक्त, द्वारा योजना से संबंधित कर्मियों / पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पुछते हुए अपना पक्ष रखने हेतु नैसर्गिक न्याय के तहत मौका प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई की* गई। 
*सुनवाई के फलस्वरूप तत्कालीन, पंचायत - रोजगार -  सेवक, करसाँव, श्री सत्येंद्र कुमार  को दंड स्वरूप 15 दिनो का मानदेय काटने एवं अगले तीन वर्ष तक मानदेय में वार्षिक वृद्धि रोकने का आदेश दिया* गया। *साथ ही पंचायत तकनीकी सहायक, कनीय अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को कड़ी चेतावनी देते हुए योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी देख - रेख में कराने का भी निर्देश दिया* गया। *जिसकी विभागीय जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, औरंगाबाद, कृष्णा कुमार द्वारा पत्रकारों को भी दे दी गई* है!