ए0डी0जे0 06 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 20 माह पुरानी वाद की धारा 377 की केस में अभियुक्त को अप्राकृतिक यौनाचार मामले में ठहराया दोषी

*ए0डी0जे0 06 सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 20 माह पुरानी वाद की धारा 377 की केस में अभियुक्त को अप्राकृतिक यौनाचार मामले में ठहराया दोषी                                  अजय कुमार पाण्डेय* औरंगाबाद: ( बिहार )  *व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद के ए0डी0जे0 06 सह स्पेशल पोक्सो, कोर्ट ने शुक्रवार को 20 माह पुरानी वाद मे धारा -  377 के केस में अभियुक्त पप्पू कुमार उर्फ गूंगा, जैतपुर, हसपुरा निवासी को आप्रकृतिक यौनाचार  मामले में दोषी ठहराया* है, *तथा सजा के बिंदु पर दिनांक - 17  /0 8 / 2021 को तिथि निर्धारित की गई* है! *इस संबंध में स्पेशल ए0पी0पी0, शिवलाल मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि औरंगाबाद की पहली केस में धारा - 377  के तहत अभियुक्त दोषी पाया गया* है! *यह घटना 09 -12 - 2019 की* है, *और धारा - 377 तथा पोक्सो एक्ट की धारा -  04 में दोषी पाया गया* है! *घटना के समय से ही अभियुक्त जेल में बंद* है! *जिसकी जानकारी अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने दी* है!