लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 17 मामलों की सुनवाई की


            लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 17 मामलों की सुनवाई की गई
 गया, 17 अगस्त, 2021,
रिर्पोटः डीके पंडित
गयाबिहार 
 *लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 17 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।* 
             अपीलार्थी आदित्य यादव, परैया द्वारा राजस्व कर्मचारी द्वारा अवैध जमाबंदी करने के संबंध में अपीलवाद दायर किया गया था, जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व की सुनवाई में अंचलाधिकारी, परैया को दोषी व्यक्ति चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने का निदेश दिया था, परंतु अंचल अधिकारी द्वारा अभी तक दिए गए निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी, परैया पर रुपए 5000 का अर्थदंड अधिरोपित किया। साथ ही एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई नहीं करने पर प्रपत्र 'क' गठित किया जाएगा। 
             अपीलार्थी विजय चौधरी, गया द्वारा सरकारी भूमि पर लगे सरकारी चापाकल को हटाकर सरकारी भूमि बेचने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसपर जिला पदाधिकारी ने नगर आयुक्त, नगर निगम, गया को प्रश्नगत मामले की गंभीरता से जांच करते हुए जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 
             अपीलार्थी रविंदर साव, परैया द्वारा रैयती जमीन पर कब्जा दिलाने के संबंध में अपीलवाद दर्ज किया गया था। आज सुनवाई के क्रम में थानाध्यक्ष, परैया अनुपस्थित पाए गए, जिसपर जिला पदाधिकारी ने रु 500 का अर्थदंड अधिरोपित किया।