जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया द्वारा *गया एवं शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया द्वारा *गया एवं शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 
गया, 18 अगस्त 2021, 
रिपोर्टःडीके
गया बिहार 
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया द्वारा *गया एवं शेरघाटी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर 2021 को पूर्वाहन 10:30 बजे से किया जा रहा है।* इस लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली वाद, धारा 138 एन आई एक्ट से संबंधित मामले, विद्युत, पानी बिल एवं टेलीफोन बिल के मामले, आपराधिक सुलहनिय मामले एवं वैवाहिक विवाद के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद एवं श्रम विवाद के मामले, भूमि अधिग्रहण एवं मापतौल से संबंधित मामले, ग्राम कचहरी के मामले एवं अन्य मामलों का निष्पादन आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा।
     उपरोक्त मामलों का निपटारा हेतु दोनों पक्षों के सुलह वार्ता बैठक दिनांक 9 सितंबर 2021 तक (अवकाश की तिथि को छोड़कर) व्यवहार न्यायालय गया एवं व्यवहार न्यायालय शेरघाटी में होगा। पक्षकार गण उक्त बैठक में उपस्थित होकर अपने वाद का निपटारा समझौता के आधार पर करवा सकते हैं। पक्षकार गण राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने सुलहनिये वाद का निपटारा हेतु ईमेल bslsalokadalat@gmail.com पर अपना आवेदन भेज सकते हैं।
     सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया श्री अजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विवादों का निपटारा निशुल्क किया जाता है। इसमें दोनों पक्ष संतुष्ट होते हैं क्योंकि आपसी सुलह समझौता के आधार पर मामलों का निपटारा किया जाता है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि गया जिला वासी इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए अपने मामलों का निपटारा करा सकते हैं।