धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा आदेश*


*धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा आदेश*

              गया, 26 अगस्त, 2021,
रिर्पोटः डीके पंडित
गयाबिहार
 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय प्रथम परीक्षा 2021 के अवसर पर स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संचालन, परीक्षा कार्य के सफल आयोजन तथा शांति एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु दिनांक 25, 26, 27, 28. 31 अगस्त, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 एवं 09 सितम्बर, 2021 को *गया शहर अंतर्गत 02 कतिपय परीक्षा केन्द्र यथा अनुग्रह कन्या +2 स्टेशन रोड, गया एवं टी० मॉडल 2 उच्च विद्यालय, गया में आयोजित की जाएगी।* उक्त परीक्षा को स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने के उद्देश्य से निम्नलिखित परीक्षा केन्द्रों पर 200 (दो सौ मीटर की परिधि में परीक्षा की तिथि को धारा 144 द०प्र०सं० के तहत निषेधाज्ञा लागू किया जाता है।
              अनुमंडल दण्डाधिकारी, गया सदर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, पटना द्वारा आयोजित होने वाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तरीय प्रथम परीक्षा, 2021 के अवसर पर उपर्युक्त परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में धारा 144 द०प्र०सं० के तहत आदेश दिया जाता है कि 
        ● पाँच या पाँच से अधिक समूह में सक्षम दण्डाधिकारी के अनुमति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होगा।
        ● कोई भी व्यक्ति सक्षम दण्डाधिकारी के अनुमति प्राप्त किये बिना धरना/प्रदर्शन/जुलूस अथवा आम सभा का आयोजन नहीं करेगा।
        ● कोई भी व्यक्ति सक्षम दण्डाधिकारी के अनुमति प्राप्त किये बिना अस्त्र/शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।
        ● परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन बंद रखेंगे।
        ● कोई भी परीक्षार्थी या उनके अभिभावक/सहयोगी परीक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा।
        ● कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाईल फोन/ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि नहीं रखेगा।
         साथ ही सरकारी ड्यूटी पर तैनात दण्डाधिकारी/पुलिस दण्डाधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मियों, पठन पाठन/बारात एवं शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों पर जारी आदेश लागू नहीं होगा।
           प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/गश्ती दल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी परीक्षा केन्द्र के आस-पास फोटो स्टेट केन्द्रों/दुकानों (विशेष रूप से परीक्षा केन्द्रों के समीप) पर परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखेंगे।
*यह आदेश दिनांक 25.08.2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 09.09.2021 तक अपराह्न 07.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।*