लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 21 मामलों की सुनवाई


*लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 21 मामलों की सुनवाई 
             गया, 27 अगस्त, 2021, 
रिपोर्टः डीके पंडित
गयाबिहार 
*लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 21 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।* 
             अपीलार्थी विजय चौधरी, गया द्वारा सरकारी जमीन पर लगे सरकारी चापाकल को निजी व्यक्ति द्वारा उखाड़ दिए जाने एवं चाहरदीवारी कर कब्जा करने के संबंध में वाद दायर किया गया था। ज़िला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, नगर को निर्देश दिया की प्रश्नगत जमीन पर बनाए गए चाहरदीवारी को तोड़ना सुनिश्चित करें। साथ ही नगर आयुक्त, नगर निगम गया को निर्देश दिया कि जहां पर सरकारी चापाकल लगा था, पुनः उसी स्थान पर सरकारी चापाकल लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित दोषी को चिन्हित करते हुए राशि की वसूली करें। बताया गया कि कर्मचारी श्री रविन्द्र कुमार, नगर द्वारा गलत कागजात के आधार पर उक्त भूमि का मापी किया गया, जिस पर जिला पदाधिकारी ने अपर समाहर्ता (राजस्व) को संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया।
             अपीलार्थी ममता कुमारी, बोधगया द्वारा परवाना जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के संबंध में अनुरोध किया गया था, जिस पर जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी, बोधगया को निर्देश दिया कि संबंधित को दखल कब्जा नियमानुसार दिलाना सुनिश्चित करें। साथ ही उक्त जमीन पर निर्माण कार्य में यदि किसी के द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाता है, तो संबंधित थानाध्यक्ष/ अंचलाधिकारी निर्माण कार्य कराने में सहयोग प्रदान करेंगे।