पंचायत आम चुनाव 2021 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु

पंचायत आम चुनाव 2021 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु
              गया, 28 अगस्त, 2021
रिपोर्टःडीके पंडित
गयाबिहार
, *ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में पंचायत आम चुनाव 2021 को स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुरक्षित वातावरण में सम्पन्न कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों, निर्वाची पदाधिकारियों, अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सफलतापूर्वक एवं त्रुटि रहित चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया गया।*
              जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत चुनाव को हल्के में न लेते हुए पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ इस चुनाव में कार्य करें। विधि व्यवस्था की दृष्टि से यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण है।
              बैठक में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, अंचल अधिकारी को निदेश दिया गया कि शस्त्रों का सत्यापन अच्छी तरह कराना सुनिश्चित करें तथा असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत जो सूची में है, उनपर निरोधात्मक कार्रवाई पूरी सख्ती के साथ करावें। असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखते हुए उनपर धारा 107 की कार्रवाई करें तथा बाउंड डाउन की कार्रवाई करें।
              जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाची पदाधिकारी (प्रखंड विकास पदाधिकारी) एवं जिला परिषद के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी को निदेश दिया कि जो निर्वाची पदाधिकारी इस चुनाव को हल्के में लेंगे, उन्हें परेशानी झेलनी होगी। अतः इस चुनाव की तैयारी अच्छी तरह करें। 
              ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने गस्ती दल दंडाधिकारी (पीसीसीपी) का गठन एवं टैगिंग पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया कि वे सावधानीपूर्वक पीसीसीपी के गठन अपनी देख रेख में करावें। पीसीसीपी संबंधी प्रस्ताव अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से भेजे। उन्होंने बताया कि अनुमण्डल स्तर पर ब्रजगृह/मतगणना केंद्र बनाया जा रहा है। अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी मतगणना केंद्र एवं ब्रजगृह का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करेंगे तथा अपने हस्ताक्षर से प्रस्ताव भेजेंगे। 
              ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों विशेषकर निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया कि ईवीएम को सावधानीपूर्वक हैंडल करेंगे ताकि यह खराब न हो, क्योंकि चरणवार उसी ईवीएम का उपयोग करना होगा। उन्होंने कर्मियों को अच्छी तरह प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा उसकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का निदेश दिया। 
              ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाची पदाधिकारी को मतपत्र की शुद्धता, नाम निर्देशन, स्क्रूटनी तथा मतगणना के लिए पर पूरी जानकारी रखने का निदेश दिया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी अनुदेशों का अच्छी तरह अध्ययन कर जानकरी प्राप्त करने की नसीहत दी। 
              बैठक में नामांकन प्रक्रिया के बारे में बताया गया कि *नामांकन का समय पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 04 बजे तक रखा गया है। नामांकन शुल्क ज़िला परिषद पद के सामान्य वर्ग के लिए 2,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग को महिला के लिए 1,000 रुपये होगा। उसी प्रकार सामान्य वर्ग के मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति सदस्य के पद के लिए 1,000 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग को महिला के लिए 500 रुपये होगा। सामान्य वर्ग के पंच/ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए 250 रुपये तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग को महिला के लिए 125 रुपये होगा।* बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन के माध्यम से भी नामांकन दाखिल करने की सुविधा दी गयी है। 
              बैठक में बताया गया कि पंच एवं सरपंच पद के लिए मतदान मतपेटिका द्वारा किया जाएगा, जबकि मुखिया, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति/ज़िला परिषद पद का मतदान ईवीएम के माध्यम से किया जाएगा। 
              चुनाव प्रचार प्रसार हेतु ज़िला परिषद सदस्य के अभ्यर्थी अधिकतम 1 लाख रुपये तक व्यय कर सकेंगे। मुखिया एवं सरपंच पद के लिए 40,000 रुपये, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए अभ्यर्थी 30,000 तथा ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच के अभ्यर्थी के लिए 20,000 अधिकतम व्यय कर सकेंगे। 
              बैठक में मॉक पोल के संबंध में बताया गया कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के 90 मिनट पूर्व मॉक पोल करा लेना आवश्यक होगा। मॉक पोल के समय ईवीएम में रिकॉर्ड डेटा को शून्य किया जाना आवश्यक है तथा अभिकर्ता को भी शून्य डाटा दिखाना आवश्यक है। 
              बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/थानाध्यक्ष को निदेश दिया कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगाह रखते हुए इनपर निरोधात्मक कार्रवाई के तहत धारा 107 लगाते हुए बाउंड डाउन की प्रक्रिया सुनिश्चित करें तथा बाउंड डाउन हेतु प्रभावी राशि सुनिश्चित करें। 
              बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार ने अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी तथा थानाध्यक्ष को निदेश दिया कि शस्त्रों का सत्यापन अच्छी तरह करावे तथा अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र लेकर इधर-उधर प्रदर्शन न करें, इसे सुनिश्चित करें। साथ ही अंतरराज्यीय तथा अंतर ज़िला की सीमा पर सघन वाहन चेकिंग, अवैध शराब चेकिंग कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया कि मतदाताओं को भयमुक्त, स्वच्छ एवं निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव के बारे में बतावें। साथ ही कमज़ोर वर्ग के मतदाताओं वाले क्षेत्र हेतु विशेष अभियान चलावें ताकि मतदाताओं में निर्भय वातावरण बने और वे स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकें। 
              बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत), ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी, निदेशक, डीआरडीए, ज़िला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी, सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी कोषांगों के वरीय पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।