गरीब एवं कमजोर व्यक्तिओ को निःशुल्क विधिक सहायता मिलना आवश्यक है- ऋतुराज सिंह चौहान अपर जिला न्यायाधीश

गरीब एवं कमजोर व्यक्तिओ को निःशुल्क विधिक सहायता मिलना आवश्यक है- ऋतुराज सिंह चौहान अपर जिला न्यायाधीश 
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दतिया|राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद शर्मा के निर्देशानुसार बुधवार को ग्राम मरोड़ तहसील बडौनी जिला दतिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।अपर जिला न्यायाधीश ऋतुराज सिंह चौहान द्वारा उक्त शिविर में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी मदद दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हमेशा संकलिप्त रहती है।कोई भी व्यक्ति कानूनी ज्ञान से वंचित ना रहे।इसलिए हम समय-समय पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित करते है।यदि किसी व्यक्ति के पास अधिवक्ता नही है।तो आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आकर संपर्क कर सकते हो।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपको शासकीय अधिवक्ता निःशुल्क उपलब्ध करायेगी।साथ ही ग्राम बसियो की समस्या सुनी।ओर उनके अधिकारों के बारे में बताया। मुकेश रावत सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया द्वारा ग्राम के लोगो की समस्या सुनी,तथा बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर अपनी समस्या का निराकरण करवा सकते है।वह व्यक्ति जिसे निःशुल्क विधिक सहायता मिलना जरूरी है।वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति,महिलाएं और बच्चे,बाढ़ या आपदाओं के शिकार लोग,एवं जिनकी आय दो लाख से कम है।उक्त शिविर का संचालन एवं आभार प्रदर्शन श्री सुनील त्यागी द्वारा किया गया।उक्त शिविर में ग्राम मरोड़ के सरपंच,रोजगार सहायक तथा ग्रामवासीउपस्थित रहे।