*जिला - विधिक - सेवा - प्राधिकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय - लोक - अदालत को सफल बनाने हेतु वादों का प्री - काउंसिलिंग* *अजय कुमार पाण्डेय* औरंगाबाद: ( बिहार ) *जिला - विधिक - सेवा - प्राधिकार के अध्यक्ष

*जिला - विधिक - सेवा - प्राधिकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय -  लोक - अदालत को सफल बनाने हेतु वादों का प्री - काउंसिलिंग* 
*अजय कुमार पाण्डेय* औरंगाबाद: ( बिहार ) *जिला -  विधिक - सेवा -  प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश, माननीय,  श्री कृष्ण मुरारी शरण के निर्देश पर अपर -  जिला  एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार, सचिव, प्रणव शंकर के निर्देशन में बुधवार दिनांक - 01 सितंबर 2021 को आगमी 11 सितम्बर 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय - लोक - अदालत में चिन्ह्ति विभिन्न वादों के पक्षकारों, एवं सम्बन्धित अधिवक्ताओं तथा विभिन्न कम्पनी के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए प्री - कान्सेलिंग की प्रक्रिया शुरू करते हुए आज समाचार प्रेषण तक विभिन्न न्यायालयों के पीठासीन पदाधिकारी तथा जिला -  विधिक -  सेवा -  प्राधिकार में लगभग दो सौ से अधिक वादों में प्री - काउंसिलिंग की प्रक्रिया की गयी तथा लगभग पच्चास से अधिक वादों में पक्षकारों के द्वारा अपने विवाद निपटाकर  वाद को सुलह के आधार पर आगामी राष्ट्रीय -  लोक - अदालत में निष्पादन कराने का सहमति प्रदान की* गयी, *तथा शेष में पुनः प्री - काउंसिलिंग का समय निर्धारित किया* गया। *जिला - विधिक - सेवा -  प्राधिकार में प्री - काउंसिलिंग की प्रक्रिया में मोटर दुर्घटना वाद तथा आपराधिक वाद का मुख्य रूप से प्री - काउंसिलिंग की* गयी! *जहां अरूण तिवारी, अभिनन्दन कुमार के नेतृत्व में नेशनल इन्शुरेंन्स के प्रबन्धक नवीन चन्द्र दास तथा बीमा कम्पनी के अधिवक्ता, धनन्जय कुमार, अधिवक्ता, धनन्जय प्रसाद गुप्ता, एवं सुजीत कुमार सिंह ने पक्षकारों को सुलह के आधार पर वादों को निस्तारण की सहमति प्राप्त करने में अहम भूमिका* निभाई।  *ज्ञातव्य हो कि आगमी 11 सितम्बर 2021 को लगने वाली राष्ट्रीय - लोक - अदालत में सुलहनीय वादों के निष्पादन कराने हेतु जिला - विधिक - सेवा -  प्राधिकार तथा सम्बन्धित न्यायालय द्वारा लगातार प्री - काॅन्सेलिंग की कार्रवाई की जा रही है और अगर इसमें कोई पक्षकार अगर - जिला - विधिक -  सेवा - प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी भी न्यायालय में लम्बित सुलहनीय मामला हो, तो उसे प्राधिकार के कार्यालय में मंगाते हुए प्री -’ काॅन्सेलिंग की कार्रवाई की जाती* है, *और प्री - काॅन्सेलिंग कराने का सबसे ज्यादा फायदा यह होता है कि राष्ट्रीय - लोक -  अदालत के दिन उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं उठाते हुए मामलें का निस्तातरण तुरन्त हो जाता* है!  *किसके जानकारी अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने* दिया!