दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा*


              *दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा*
रिपोर्टः डिके पंडित
गयाबिहार
                 गया, 02 सिंतबर, 2021, जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी, गया द्वारा सूचित किया गया है कि सरकार के अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना से गया *जिला में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2021 को दस (10) चरणों* में कराये जाने हेतु अधिसूचना जारी किया गया है। 
                 उक्त अधिसूचना के अनुसार जिलावार एवं प्रखंडवार अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायतों के मुखिया एवं ग्राम पंचायतों के सदस्य, ग्राम कचहरियों के सरपंच एवं पंच तथा पंचायत समितियों के सदस्य एवं जिला परिषदों के सदस्य के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिलावार एवं प्रखंडवार दस चरणों में मतदान कराने हेतु तिथियां घोषित की जा चुकी है। 
                 उक्त पदों के निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन के तिथि से नाम वापसी की तक सभी प्रखंड मुख्यालयों/अनुमंडल मुख्यालयों में काफी संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित होंगे एवं अत्यधिक होगी।
                 उपर्युक्त पृष्ठभूमि में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, गया द्वारा आज दिनांक-02.09.2021 से 13.09.2021 (नाम निर्देशन की प्रारम्भ तिथि से अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि) तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल कार्यालय, सदर, गया परिसर एवं बेलागंज प्रखंड मुख्यालय परिसर के अन्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ की - 
           1. कोई भी प्रत्याशी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगा।
           2. पाँच या पाँच से अधिक समूह में सक्षम दण्डाधिकारी के अनुमति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति एक जगह एकत्रि होगा।
           3. कोई भी प्रत्याशी अपने साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रस्तावक के साथ ही नाम निर्देशन कक्ष में प्रवेश करेंगे।
           4. कार्यालय परिसर के इर्द-गिर्द 100 मीटर की परिधि में वाहन के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। 
           5. कोई भी व्यक्ति शस्त्र या घातक हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा।
            साथ ही सरकारी ड्यूटी पर तैनात दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य तैनात सरकारी कर्मी पर उपरोक्त आदेश लागू नही होगा।