लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आयुक्त, मगध प्रमंडल सह प्रथम अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकरण, गया श्री मयंक वरवड़े द्वारा आज कुल 23 मामलों की सुनवाई की

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आयुक्त, मगध प्रमंडल सह प्रथम अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकरण, गया श्री मयंक वरवड़े द्वारा आज कुल 23 मामलों की सुनवाई की
             गया, 07 सिंतबर, 2021
रिर्पोटः डीके पंडित
गयाबिहार
, *लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत आयुक्त, मगध प्रमंडल सह प्रथम अपीलीय एवं पुनरीक्षण प्राधिकरण, गया श्री मयंक वरवड़े द्वारा आज कुल 23 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।* 
             अपीलार्थी उषा देवी, हिसुआ ने सहारा इंडिया द्वारा परिपक्व राशि नहीं दिए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई। आवेदक द्वारा बताया गया कि ₹9,57,000 का एकमुश्त भुगतान की कार्रवाई की गई है तथा शेष राशि भुगतान नहीं किया जा रहा है। आयुक्त द्वारा जोनल प्रबंधक, सहारा इंडिया के प्रतिनिधि को यथाशीघ्र शेष राशि भुगतान करने का निर्देश दिया।
             अपीलार्थी समीरा कुमारी एवं अन्य द्वारा परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में जमा किए गए प्रमाणपत्र का सत्यापन नहीं किए जाने के संबंध में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में ज्ञात हुआ कि पूर्व में कुछ अपीलार्थी के मामले का निष्पादन लोक प्राधिकार के स्तर से किया गया है, परंतु अपीलार्थी समीरा के मामले में सत्यापन लंबित है। आयुक्त ने परीक्षा नियंत्रक, मगध विश्वविद्यालय को अपीलार्थी समीरा का आवेदन यथाशीघ्र अग्रसारित करने हेतु निर्देश दिया।