भूमि विवाद, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तथा अवैध खनन संबंधी विषय पर विचार करने हेतु बैठक

             
 भूमि विवाद, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तथा अवैध खनन संबंधी विषय पर विचार करने हेतु बैठक
 गया, 24 दिसंबर, 2020, 
रिपोर्टः डीके पंडित
बिहार के जिला गया में जिला पदाधिकारी गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में भूमि विवाद, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम तथा अवैध खनन संबंधी विषय पर विचार करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। 
              बैठक जिला पदाधिकारी ने प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाले भूमि विवाद की बैठक में प्रभावी कदम उठाने का निर्देश अंचलाधिकारी तथा थाना अध्यक्ष को दिया। 
              बैठक में जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि भूमि विवाद संबंधी केवल बैठक करना ही काफी नहीं है बल्कि बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सख्ती से कार्रवाई करना आवश्यक है। उन्होंने प्रत्येक शनिवार को अंचल स्तर पर बैठक की कार्यवाही को अपलोड करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बैठक का औचक निरीक्षण करें तथा जमीन की मापी, दखल देहानी इत्यादि कार्य समय पर हो, इसे सुनिश्चित करें, क्योंकि अधिकतर भूमि विवाद मामले में समय पर कार्रवाई नहीं होने से विवाद बढ़ता है तथा विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है।
              बैठक में जिला पदाधिकारी ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ऐसे भूमि माफिया जो भूमि को विवादित बनाने का कार्य करते हैं, जिससे समाज में विषमता फैलती है तथा विवाद होता है, ऐसे भू माफिया तत्वों को चिन्हित करते हुए उनपर सीसीए का प्रस्ताव दें।
              बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद संबंधी बैठक में चौकीदार को बुलाकर उनसे भूमि विवाद संबंधी जानकारी प्राप्त करें तथा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से कार्य करने पर बल दिया। 
              बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा ने बताया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत भूमि विवाद संबंधी अधिक शिकायत प्राप्त होती हैं। कभी-कभी भूमि विवाद संबंधी मामले लंबित रहने पर समस्या उत्पन्न हो जाती है, इससे भूमाफिया को जमीन को विवादित बनाने में अवसर मिल जाता है। 
              बैठक में जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों को समय सीमा के अंदर निष्पादित करना सुनिश्चित करें।
               उन्होंने बताया कि कई मामले अपील के क्रम में उनके पास आते हैं जिस पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं होता है तथा समय सीमा समाप्त होने पर यह मामला अपील में उनके पास आता है। उन्होंने निर्देश दिया कि जो वादी या प्रतिवादी हैं , दोनों को मामले की सुनवाई हेतु ससमय सूचना उपलब्ध कराया जाए ताकि उक्त मामलों की सुनवाई समय सीमा पर हो सके। उन्होंने पारित आदेश की गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश दिया। 
               बैठक में अवैध खनन, भंडारण एवं परिचालन संबंधी समस्याओं पर विचार करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि अवैध खनन तथा ओवरलोडिंग से संबंधित टीम बनाई गई है। उस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से अवैध खनन तथा खनिजों से संबंधित ओवरलोडेड ट्रक की जांच करें। उन्होंने कहा कि जहां से शिकायत प्राप्त हो अथवा अवैध खनन की सूचना प्राप्त हो, तेजी से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। 24 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश सहायक निदेशक खनन विभाग को दिया।