*लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 14 मामलों की सुनवाई

*लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 14 मामलों की सुनवाई
             गया, 14 सिंतबर, 2021, 
रिपोर्टः डीके पंडित
गयाबिहार
*लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।* 
             अपीलार्थी चांद शाह, टिकारी द्वारा बिना कार्य किए मनरेगा की राशि निकासी के संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसपर जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को इस संबंध में जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया था, परंतु कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा गलत एवं भ्रमक प्रतिवेदन दिया गया, जिसपर जिलाधिकारी ने ₹5000 का अर्थदंड अधिरोपित किया। 
             अपीलार्थी मनोज कुमार, इमामगंज द्वारा अतिक्रमण से संबंधित शिकायत दर्ज की गई थी। आवदेक द्वारा अंचलाधिकारी, इमामगंज को भूमि चकबन्दी करने हेतु आवदेन दिया गया था, परंतु अंचलाधिकारी द्वारा समय पर चकबन्दी नहीं किया गया, जिस कारण जिला पदाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी, इमामगंज पर ₹500 का जुर्माना लगाया। 
              अपीलार्थी गीता कुमारी, डुमरिया द्वारा अवैध डिमांड खोलने के संबंध में वाद दायर की गई थी, जिसमे जिलाधिकारी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेरघाटी को इस संबंध में जांच करने का निदेश दिया था। आज सुनवाई में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, शेरघाटी द्वारा बताया गया कि संधारित अभिलेख नष्ट हो गया है, जिस कारण डिमांड खोजने में समस्या हो रही है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निदेश दिया कि पुनः अभिलेख को सही ढंग से खोजना सुनिश्चित करें, यदि अभिलेख सही में नष्ट हो गया है, तक इसका जिम्मेवार कौन है, उसे चिन्हित करते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करें। साथ ही पुनः जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।