रमेश चौक पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान

*रमेश चौक पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान        ( जिला परिवहन पदाधिकारी, बालमुकुंद ,ने किया समस्त लोगों से अपील, अपने - अपने वाहन का वाहन मालिक अवश्य करा लें इंश्योरेंस, लगातार चलाएंगे वाहन चेकिंग अभियान )                           अजय कुमार पाण्डेय* औरंगाबाद: ( बिहार )  *गुरुवार दिनांक - 16 सितंबर 2021 को विश्वकर्मा पूजा से ठीक एक दिन पूर्व मुख्यालय स्थित चर्चित, रमेश चौक पर नवनियुक्त सदर - अनुमंडल -  पदाधिकारी, विजयंत, के नेतृत्व में जिला - परिवहन -  पदाधिकारी, बालमुकुंद के साथ मिलकर संयुक्त रूप से दोपहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया* गया! *इस संबंध में समाचार प्रेषण पूर्व जब संवाददाता ने सदर -  अनुमंडल - पदाधिकारी से मोबाइल पर वार्ता की तो पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मेरे नेतृत्व में वाहन चेकिंग चलाया गया* है! *आप डीटेल्स जानकारी जिला परिवहन - पदाधिकारी, साहब से पूछ कर ले* लीजिए! *वाहन चेकिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे* देंगे!  *इसके बाद‌ जब जिला -  परिवहन -  पदाधिकारी के मोबाइल पर संपर्क स्थापित कर वाहन चेकिंग से संबंधित डिटेल सवाल* पूछा, *तो पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज रमेश चौक पर लगभग 60  - 65 दोपहिया वाहनों का 1,000 रुपए प्रति वाहन चालक के हिसाब से हेलमेट के नाम पर चालान काटा गया* है! *जो तीन स्तर पर चालान काटा गया* है! *जिला -  परिवहन पदाधिकारी, यानी कि मेरे स्तर से, थाना एवं इंफोर्समेंट ऑफिसर के माध्यम से भी चालान काटा गया* है! *सभी लोगों को निर्देश भी दिया गया है कि सेफ्टी के दृष्टिकोण से हेलमेट अनिवार्य* है! *क्योंकि अब हम लोग वाहन दुर्घटना मामले में 05 लाख रुपया का इंश्योरेंस भी* देंगे! *इसलिए आप इस बात को प्रमुखता से अपने खबर में अवश्य उठाइए कि कोई भी वाहन मालिक अपने  - अपने वाहन का इंश्योरेंस अवश्य करा* लें! *जिससे समस्त वाहन मालिकों को भी कम से कम आप लोगों के माध्यम से जानकारी अवश्य प्राप्त हो* जाए *मेरा मुख्य उद्देश्य कि लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से कम से कम हेलमेट अवश्य* पहने! *क्योंकि अब 15 सितंबर 2021 से बिहार  -  सरकार के निर्देशानुसार वाहन से हूयी दुर्घटना मामले में नया नियम लागू हो गया* है! *इसके पूर्व वाहन से हुई दुर्घटना मामले में पीड़ित / पिडिता को इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से 4,00000 ( चार लाख  ) रुपया मुआवजा राशि मिलता* था! *लेकिन अब नये नियम के मुताबिक वाहन दुर्घटना मामले में जिला -  परिवहन - पदाधिकारी -  कार्यालय के माध्यम से पीड़ित  /  पिडिता को तुरंत 5,00000 ( पांच लाख ) रुपया सहायता राशि के रूप में मुआवजा राशि का भुगतान करना* है! *इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से हम लोगों को वाहन क्लेम के मामले में  विभागीय पेमेंट लेना* है! *इसलिए किसी भी वाहन का वाहन मालिक द्वारा इंश्योरेंस कराना अनिवार्य* है! *अब नये नियम के मुताबिक यदि किसी भी वाहन का इंश्योरेंस फेल* रहेगा, *तो वाहन एक्सीडेंट होने के बाद पकड़े जाने पर उस वाहन को हम लोगों द्वारा नीलामी करने की भी पावर* होगी! *क्योंकि यदि किसी भी वाहन से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता* है! *तब वैसी स्थिति में हम लोगों को पीड़ित / पीड़िता को तुरंत मुआवजा के रूप में सहायता राशि प्रदान करना* है! *इसके बाद हम लोग को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का पैसा लेना* है! *तब उसमें सरकार को घाटा* होगी! *इसलिए हम लोग अब वाहन चेकिंग मामले में इंश्योरेंस का भी अभियान* चलाएंगे! *इसके बाद जब संवाददाता द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी से सवाल पूछा गया कि कई ऐसे वाहन होते* हैं! *जिनका अवधि 05 वर्ष से ऊपर हो जाने के बाद वाहन मालिकों की चाहत के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनियां कहती* है, *कि अब हम आपका वाहन का इंश्योरेंस नहीं कर सकते* हैं! *क्योंकि आपका वाहन अब काफी पुराना हो चुका* है! *जिसकी वजह से ऐसे कई वाहन मालिकों के वाहनों का इंश्योरेंस ही नहीं हो पाता* है! *इसलिए वैसे वाहन मालिकों के लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाया* जाएगा? *क्योंकि वैसे कोई भी वाहन मालिकों का कम से कम थर्ड पार्टी, इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनीयों के माध्यम से अवश्य किया ही जाना* चाहिए?  *तब जवाब देते हुए कहा कि इसी मामले में हम अभियान चलाकर सभी इंश्योरेंस कंपनियों को नोटिस देकर बुलाएंगे और सभी इंश्योरेंस कंपनियों से बात करके सभी वाहनों का इंश्योरेंस अवश्य करवा* देंगे! *जिससे वाहन मालिकों को भी राहत मिल* सके! *अंत में जिला परिवहन पदाधिकारी ने संवाददाता से बात - चित के क्रम मेंं ही कहा कि अवैध बालू के धंधे में लगे लोगों के खिलाफ भी हम लोग  अभियान* चलाएंगे! *खनन पदाधिकारी के साथ - साथ सभी पदाधिकारियों से बात करके हम लोग अवैध बालू के धंधे में लगे लोगों के खिलाफ भी एक साथ मिलकर अभियान* चलाएंगे!