श्रद्धालुओं को निजी मकान में ठहराए जाने की व्यवस्था की जा रही हैं, जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए अवैध हैःडीएम

श्रद्धालुओं को निजी मकान में ठहराए जाने की व्यवस्था की जा रही हैं, जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए अवैध हैःडीएम
              गया, 17 सिंतबर, 2021
रिपोर्टः डीके पंडित
गया बिहार
, *जिला प्रशासन, गया को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ पंडा द्वारा पितृतर्पण हेतु आने वाले पिंडदानियों/ श्रद्धालुओं को निजी मकान में ठहराए जाने की व्यवस्था की जा रही हैं, जो कोरोना संक्रमण को देखते हुए अवैध है।*
              पूर्व के वर्षों में पंडा समाज को संवाद सदन समिति द्वारा लाइसेंस निर्गत किए जाते थे, जिसके आलोक में पंडा, पुजारियों द्वारा को निजी घरों में ठहराते थे, परंतु इस बार कोरोना संक्रमण के कारण संवाद सदन समिति द्वारा लाइसेंस निर्गत नहीं किए जा रहे हैं।
              अतः *जिला प्रशासन द्वारा जिलावासियों तथा पंडा समाज को निदेश दिया गया है कि वे कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए पिंडदानियों को निजी आवासन न दें। जो लोग पिंडदानियों को अपने घरों में ठहराएंगे, उनपर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।* 
              *पंडा समाज तथा गया आने वाले पिंडदानियों/श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि वे कोविड-19 प्रोटोकॉल के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करें।*