विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, अतिक्रमण, मद्य निषेध, खनन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम सहित अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा

विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, अतिक्रमण, मद्य निषेध, खनन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम सहित अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा 
              गया, 18 सिंतबर, 2021,
रिपोर्टः डीके पंडित गयाबिहार
 *जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, अतिक्रमण, मद्य निषेध, खनन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम, लोक शिकायत अधिकार अधिनियम सहित अन्य विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।*
              बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा भूमि विवाद के संबंध में सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया कि वे भूमि विवाद का निष्पादन कराने में तेजी लावें। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि राजस्व संबंधी पदाधिकारी यथा अंचल निरीक्षक, अंचल अधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता तथा अपर समाहर्ता भूमि विवाद के निष्पादन हेतु विशेष पहल करें। जिला पदाधिकारी ने कहा कि कभी-कभी भूमि की मापी में विलंब हो जाने के कारण भूमि विवाद जटिल रूप धारण कर लेते हैं। सरकारी अमीन के माध्यम से एक बार ऐसे भूमि की मापी अवश्य करा ले। उन्होंने निर्देश दिया कि अतिक्रमण मामले को भी त्वरित रूप से निष्पादित कर भूमि विवाद में कमी ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि आहर, पईन, तालाब, रास्ता, सरकारी भूमि का अतिक्रमण करना वांछनीय है। *हर स्थिति में रूल ऑफ लॉ का अनुपालन आवश्यक है।*
              उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि जो व्यक्ति जानबूझकर भूमि विवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, उन्हें चिन्हित कर उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई/निरोधात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
              बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, गया श्री आदित्य कुमार द्वारा भूमि विवाद के संबंध में निर्देश दिया गया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भूमि विवाद के जड़ में जाकर मामले की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक तथा जांच का परिणाम निकलना आवश्यक है। यदि दोनों पक्ष मामले को सुलझाने के प्रति गंभीर नहीं है, तो संबंधित पक्ष पर विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि *प्रशासन का उद्देश्य भूमि विवाद के मामले को सुलझाना है ताकि विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था संधारण में समस्या उत्पन्न न हो।* उन्होंने कहा कि जो मामले न्यायालय में चल रहे हैं, उन्हें छोड़कर अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के स्तर से मामले सुलझाने हेतु संवेदनशीलता आवश्यक है।
              बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकतर मामलें भूमि विवाद तथा अतिक्रमण से संबंधित हैं, जिनका निष्पादन आवश्यक है। *बताया गया कि अतिक्रमण के 230 मामले निष्पादित किए जा चुके हैं।*
              अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार ने बैठक में बताया कि भूमि विवाद के निष्पादन हेतु सरकार द्वारा उसे श्रेणी में विभक्त किया गया है। भूमि विवाद के मामले को श्रेणी में विभक्त करने के बाद विवाद की प्रकृति/संवेदनशीलता के आधार पर उसका निष्पादन करावे। 
              बैठक में मद्य निषेध के संबंध में बताया गया कि *दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से 15 सितंबर, 2021 तक 660207.4 लीटर शराब बरामद किए गए हैं तथा 601282.4 लीटर शराब विनष्ट किये गए हैं, जो 91% है। बैठक में सहायक आयुक्त, मद्य निषेध द्वारा बताया गया कि 168 में 91 वाहन की नीलामी हो गई है।* जिला पदाधिकारी द्वारा थानाध्यक्ष एवं सहायक आयुक्त, मध निषेध को निर्देश दिया गया कि जब्त वाहन का भौतिक सत्यापन कर संबंधित रिपोर्ट भेजें। साथ ही वाहन रिलीज संबंधित प्रतिवेदन भी भेजें।
               बैठक में खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि बालू के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक छापामारी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जो ट्रैक्टर निबंधित नहीं है और उस पर अवैध खनन पदार्थ ढोए जा रहे हैं, उसपर सख्त कार्रवाई करें। साथ ही 3 दिनों के अंदर जुर्माना नहीं देने पर वाहन को जब्त करना सुनिश्चित करें। 
               बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 से संबंधित आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा प्रतिवेदन ससमय भेजें। साथ ही निरोधात्मक कार्रवाई अंतर्गत 107 की कार्रवाई एवं बाउंड डाउन की कार्रवाई में तेजी लाते हुए प्रतिवेदन भेजें। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि पार्टी डिस्पैच तथा मतगणना पर विशेष नजर रखेंगे। साथ ही मतदान के समय मतदान केंद्र के आसपास शांति व्यवस्था एवं निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करने हेतु पूर्व से ही कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में बताया गया कि 592 हथियार जप्त किए गए हैं। *जिन्होंने अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराया है, संबंधित थाना अध्यक्ष को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है ताकि उसपर कार्रवाई की जा सके।*
               बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक, सहायक समाहर्ता, अपर समाहर्ता, अपर समाहर्त्ता (लोक शिकायत), जिला परिवहन पदाधिकारी, सहायक आयुक्त मद्य निषेध, खनन पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सहायक लोक अभियोजक/लोक अभियोजक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।