*दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा अजय कुमार पाण्डेय औरंगाबाद: ( बिहार ) गुरुवार को व्यवहार - न्यायालय - औरंगाबाद के ए0डीजे0 - 06 सह पाक्सो एक्ट कोर्ट ने धारा - 376 एव 4 पाक्सो एक्ट में 18 सितंबर 2021 को दोषी करार दिया गया अभियुक्त गफ्फार शाह, वाजिदपुर, मुफ्सिल, औरंगाबाद, को सजा के बिन्दु पर सुनवायी करते हुए 20 साल की सज़ा और 20 हजार रूपया जुर्माना लगाया* है, *तथा धारा 323 मे 1,000 रुपया जुर्माना, 341 मे 500 रूपया जुर्माना लगाया* है! *इस संबंध में अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त घटना के समय से ही जेल में बंद* हैं! *उस पर परिचित नाबालिग से रेप का आरोप* था!