आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक चलाये जा रहे पैन इंडिया विधिक जागरूकता कार्यक्रम

आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक चलाये जा रहे पैन इंडिया विधिक जागरूकता कार्यक्रम
रिपोर्टः डीके पंडित
गयाबिहार
आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक चलाये जा रहे पैन इंडिया विधिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया के निर्देशानुसार आज गुरुआ प्रखंड के गुनेरी पंचायत के गमहरिया गांव में पैनल अधिवक्ता नसीम अख्तर और plv अर्चना कुमारी द्वारा PC and PNDT Act( पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 2014) के बारे में पैनल अधिवक्ता ने ग्रामीणों को जानकारी दी।
अधिवक्ता ने कहा कि देश मे गिरते लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक कानून 1994 में लाया गया था जन्म से पहले शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले माता-पिता या जांच करने वाल डॉक्टर एवं कर्मचारियों को 5 साल तक की सजा और 10 से 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है।
वही पीएलवी अर्चना कुमारी ने पंचायत के दो गांवों बालुबीघा, नदियाईन में डोर टू डोर जाकर कानूनी जानकारी दी।
साथ ही 11 दिसम्बर को होनेवाले राष्ट्रीय लोक अदालत से अवगत कराया। जिले के विभिन्न गांवों और शहर के मुहल्लों में जाकर विधि छात्रों ने लोगों को विधिक जागरूक किया। 
आंगनबाड़ी सेविकाओं ने जिले के गांवों और शहर के स्लम मुहल्ले में जाकर वीडियो, पम्पलेट, ऑडियो द्वारा लोगों में विधिक जागरूकता किया और समस्याओं को चिन्हित किया।
अमृत महोत्सव कार्यक्रम के सफल किर्यान्वन हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गया अंजू सिंह ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के छात्रों के साथ मीटिंग की साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिया।।