ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 14 मामलों की सुनवाई

ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 14 मामलों की सुनवाई 
             गया, 21 अक्टूबर, 2021, 
रिपोर्टः डीके पंडित
गयाबिहार
*लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 14 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।* 
             अपीलार्थी विनय शर्मा, मानपुर द्वारा मानपुर पूल पर अस्थायी ठेलों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में वाद दायर किया गया था। सुनवाई में जिला पदाधिकारी द्वारा पूर्व में भी इस संबंध में नगर आयुक्त को निर्देश दिया गया था। परंतु अब तक अतिक्रमण नही हटाया गया। आज सुनवाई में जिला पदाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए नगर आयुक्त को एक सप्ताह के अंदर प्रश्नगत स्थल पर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। 
             अपीलार्थी मीना देवी, फतेहपुर द्वारा परवाना का ज़मीन दबंगों के द्वारा कब्ज़ा कर लिए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। ज़िला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी, फतेहपुर को निर्देश दिया कि परवानाधारी को दखल कब्ज़ा दिलाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यदि कब्ज़ा दिलाने में किसी प्रकार की समस्या होती है तो संबंधित के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। 
             अपीलार्थी इंद्रदेव प्रसाद, गया द्वारा बकाया अंतर वेतन भुगतान के संबंध में वाद दायर किया गया था, जिसमें जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा विभाग, गया द्वारा भुगतान कार्य में विलंब किया जा रहा था। आज सुनवाई में जिला पदाधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, शिक्षा विभाग, गया पर ₹1000 का जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर शिक्षा विभाग, बिहार से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगते हुए भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।