दतिया सोनागिरि ग्राम सिनावल में वृहद विधिक सेवा शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों के 1770 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ---------------------------------------------------------- दतिया।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई

दतिया सोनागिरि ग्राम सिनावल  में वृहद विधिक सेवा शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों के 1770 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया
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दतिया।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव एवं पान इण्डिया कार्यक्रम के अंतर्गत  शनिवार को ग्राम सिनावल सोनागिर जिला दतिया में वृहद विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया। उक्त विधिक सेवा शिविर के माध्यम से केन्द्र व राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं के वंचित हितग्राहियों को आउटरीच कार्यक्रम के तहत पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर उक्त समस्त योजनाओं का लाभ आयोजित वृहद विधिक सेवा शिविर के दौरान दिया गया ।  
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाघीश श्री आरपी शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शनिवार को वृहद विधिक सेवा शिविर का शुभारंभ माँ सरस्वती की मूर्ति पर मार्ल्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर कलेक्टर  संजय कुमार, जिला जज  मुकेश रावत, विशेष न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा, कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश एसके कौशिक, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपाल अधिकारी  कमलेश भार्गव मंचासीन रहे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाघीश श्री शर्मा ने कलेक्टर एवं न्यायाधीशगणों तथा अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों द्वारा शास की योजनाओं पर केन्द्रित लगाये गए स्टॉलांे का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर उन्होंने शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत् हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया।प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  आरपी शर्मा ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता को कानूनों की जानकारी देने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से वृहद विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने विधिक जागरूकता शिविर की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विधिक सेवा शिविर के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को विधि एवं कानूनों की जानकारी से अवगत भी कराना है। श्री शर्मा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जानकारी देते हुए बताया कि देश में उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम कार्यरत है। जिसमें उपभोक्ता अपने अधिकारों के हनन होने पर शिकायत दर्ज करा सकता है। श्री शर्मा ने ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन वह अधिवक्ता नहीं कर सकते है। उन लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तरों पर प्राधिकरणों का गठन किया गया है। प्रत्येक लोक सेवा व सरकार का दायित्व है कि प्रत्येक व्यक्ति सम्मान से जिये उन्हें आवास सहित शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि वर्तमान युग महिला सशक्तिकरण का युग है अब महिलाये हर क्षेत्र में पुरूषों से आगे निकल गई हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रशासन के सहयोग से लगने वाले इस तरह के शिविरों के माध्यम से आमजन में विधिक चेतना की जागृति के साथ कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत् 14 नवम्बर तक जिले में विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें न्यायाधीशगण एवं पुलिस अधिकारियों के माध्यम से भी लोगों को कानूनी जानकारी देने के साथ विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत् हितग्राहियों को लाभान्वित करना है।
कलेक्टर संजय कुमार ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि अज्ञानता एवं विधि के ज्ञान के अभाव में लोगों को कानूनों की जानकारी नहीं हो पाती है। इसकी जानकारी देने हेतु शिविरों के माध्यम से लोगों को कानून के प्रति जागरूक किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि देश में सम्पूर्ण व्यवस्था कानून के तहत् संचालित होती है। जिसके कारण आम आदमी का जीवन भी सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने कहा कि कानून सभी के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो सभी पर समान रूप से लागू होता है। कलेक्टर ने कहा कि सिनावल में आयोजित शिविर लोगों को कानूनी जानकारी देने के लिए उपयोगी साबित होगा।
कार्यक्रम के शुरू में जिला जज श्री मुकेश रावत ने वृहद विधिक सेवा शिविर के उद्देश्यों एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशों के तहत् आजादी का अमृत महोत्सव के तहत् शिविर का आयोजन किया गया है। जिसमें कानूनों की जानकारी देने के साथ केन्द्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी देना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबको न्याय देने के साथ सबका विकास करना है। जिससे शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विधिक सहायता देने के साथ शासन की योजनाओं की जानकारी भी देना है। श्री रावत ने बताय कि अमृत महोत्सव के तहत् 2 अक्टूबर से 14 नवम्बर तक जिले में विभिन्न स्थानों पर 60 विधिक साक्षरता शिविर, पांच मेले तथा एक वृहद सेवा शिविर का आयोजन किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के शिविर आमजन को कानूनी जानकारी देने के साथ शासन की योजनाओं की जानकारी भी प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविर आगे भी आयोजित हो।
इस अवसर पर अजय कान्त पाण्डे, जिला जज,  ऋतुराज सिंह चौहान, जिला जज,  रोहित सिंह, जिला जज, हेमन्त सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्टेट दतिया, सुश्री दीक्षा दोहरे न्यायाधीश, सुश्री पूजा विजयवर्गीय न्यायाधीश, सुश्री स्वाती गोयल न्यायाधीश सहित समस्त विभागों के जिला प्रमुख उपस्थित रहे। शिविर में 1770 लागों को योजनाओं का लाभ दिलाकर लाभान्वित किया  गया ।