सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा पटना शहर में कराये गये अध्ययन

सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा पटना शहर में कराये गये अध्ययन
              गया, 30 अक्टूबर, 2021, 
रिपोर्टः डीके पंडित
गयाबिहार
*सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा पटना शहर में कराये गये अध्ययन के अनुसार दीपावली के दौरान परिवेशीय वायु में PM10, PM2.5, SO2, NO2 इत्यादि के अलावे हानिकारक धातुओं जैसे आर्सेनिक, लेड, निकेल इत्यादि पाए गए, जो वायु/पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। इनसे ब्राँकाइटीस, स्वास संबंधित एवं अन्य बीमारियों, खासकर बच्चों एवं बुजुर्गों को अधिक हानि पहुँचाती है, इसमें गया शहर भी शामिल है।*

               माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A No. 249/2020 जो पटाखों से उत्सर्जित होने वाले हानिकारक प्रदुषकों से संबंधित है, में दिनांक 05.11.2020 एवं दिनांक 01.12.2020 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आदेश जारी कर निम्न महत्वपूर्ण बिन्दु के बारे में बताया गया है, जो इस प्रकार है -

     ● गत वर्ष माह नवम्बर 2020 में गया शहर में परिवेशीय वायु सूचकांक Poor अथवा उससे उपर पायी गई है, पटाखों की बिक्री एवं उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है।

      ● सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक एवं सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि ज़िले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के पटाखे की बिक्री एवं उपयोग किसी भी स्थिति में न की जाय, इसे सुनिश्चित करेंगे। 

       ● जिले के अन्य क्षेत्रों में केवल हरित पटाखे की बिक्री एवं उपयोग किया जाए। इन क्षेत्रों में हरित पटाखे का उपयोग निर्धारित समयानुसार ही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
       
        ज़िला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि उपरोक्त आदेशो के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ताओं पर माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेशानुसार दण्ड अथवा अर्थदण्ड लगाया जाएगा।
        
          ज़िला पदाधिकारी ने गया नगर निगम/टिकारी/शेरघाटी/बोधगया नगर परिषद क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से पटाखों की बिक्री तथा उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी / नगर पुलिस उपाधीक्षक, गया एवं सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिया जाता है कि कि उक्त आदेश का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगें।