मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना एवं मुख्यमंत्री गली नाली योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत - धनावां, प्रखंड - बोधगया

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना एवं मुख्यमंत्री गली नाली योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत - धनावां, प्रखंड - बोधगया
         रिपोर्टः
डीके पंडित
बिहार के जिला गया में  मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना एवं मुख्यमंत्री गली नाली योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत - धनावां, प्रखंड - बोधगया के वार्ड अध्यक्ष श्री लालमुनी मांझी, ग्राम - कंचनपुर एवं वार्ड सदस्य श्री रितेश कुमार, ग्राम - कंचनपुर, बोधगया के द्वारा सरकारी आदेश की अवहेलना, कार्य में लापरवाही एवं सरकारी राशि 13 लाख 78 हजार 994 रुपए का गबन करने के आरोप में प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया के आदेश पर धनावां पंचायत के मुखिया/पंचायत सचिव द्वारा थाना अध्यक्ष, बोधगया को इन दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। 
                विदित हो कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग पटना द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना एवं मुख्यमंत्री गली नाली योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत धनावां के वार्ड संख्या 06 में कार्य कराने हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के बचत खाते में राशि स्थानांतरित की गई। खाता का वित्तीय संचालन वार्ड अध्यक्ष श्री लालमुनी मांझी एवं वार्ड सचिव श्री रितेश कुमार, ग्राम कंचनपुर के संयुक्त हस्ताक्षर से किया गया है। 
                उक्त दोनों व्यक्तियों द्वारा गली नाली निर्माण तथा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना में कार्य कराने हेतु प्राक्कलित राशि क्रमशः 2,50,500 एवं 14,97,100 के विरुद्ध दिनांक 28 मई 2018 को नाली निर्माण हेतु 1,50,000 तथा दिनांक 27 नवंबर 2018 को पेयजल आपूर्ति योजना हेतु 14,97,100 रुपए अग्रिम राशि दी गई।
                उक्त दोनों योजनाओं को अग्रिम प्राप्ति के 3 माह के अंदर पूर्ण करना था, परंतु वार्ड अध्यक्ष तथा वार्ड सचिव द्वारा बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी 2 वर्ष से अधिक समय होने पर भी योजनाएं पूर्ण नहीं की गई। इन दोनों पर दोनों योजनाओं के लिए वसूलनीय राशि 13,78,994 रुपए होता है, जिसे गबन राशि मानते हुए दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु थाना अध्यक्ष, बोधगया को पत्र दिया गया है। 
                विदित हो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोधगया द्वारा मुखिया एवं पंचायत सचिव, धनावां पंचायत को पत्र के माध्यम से आदेश देकर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।