त्रिस्तरीय पंचायतों के दौरान उम्मीदवार आर्दश आचरण संहिता का पूर्ण रूप से पालन करें

त्रिस्तरीय पंचायतों के दौरान उम्मीदवार आर्दश आचरण संहिता का पूर्ण रूप से पालन करें
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कलेक्टर ने पंचायत निर्वाचन के संबंध में राजनैतिक दलों की बैठक में दी जानकारी
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दतिया।त्रिस्तरीय पंचायत एवं आम निर्वाचन 2021-22 संपन्न कराने जाने के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) संजय कुमार ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में तीन चरण में त्रिस्तरीय पंचायत 2021-22 के आम निर्वाचन का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप सभी से आग्रह है कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ऐसा केाई कार्य न करें जिससे आयोग द्वारा जारी आर्दश आचरण संहिता का उल्लघंन हो।कलेक्टर संजय कुमार ने सोमवार को जिला पंचायत कार्यालय दतिया में आयेाजित त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु आयोजित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव सहित जिला अध्यक्ष महिला काॅग्रेस श्रीमती गुडडी जाटव ग्रामीण जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी  शखवारे सिंह बघेल, अरविंद तिवारी, पंजाव सिंह, अवेधश प्रताप सिंह, श्रीमती ममता कुशवाह, कप्तान सिंह, बनमाली, आदि उपस्थित थे।कलेक्टर संजय कुमार ने बैठक में बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला पंचायतों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जिसके तहत द्वितीय चरण में जिले में 28 जनवरी 2022 केा प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। 13 दिसम्बर से नामांकन दाखिल का कार्य शुरू होगा।उन्होंने बताया कि जिले में 10 जिला पंचायत सदस्यों, जिले की तीनों जनपद पंचायतों के कुल 73 जनपद सदस्यों, जिले की 290 ग्राम पंचायतों के 290 सरपंचों और 4 हजार 694 ग्राम पंचायतों के पंच पद हेतु निर्वाचन होगा। मतदान हेतु 894 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।4 लाख 65 हजार 794 ग्रामीण मतदाता करेंगे अपना मताधिकार का उपयोग
जिले में 4 लाख 65 हजार 794 मतदाता है। जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद सदस्य का निर्वाचन (ईव्हीएम) इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन, जबकि पंच एवं सरपंच पद हेतु मतदान हेतु मतपत्र मतपेटी में डाला जाएगा। जिला पंचायत सदस्य का गुलाबी, जनपद सदस्य का पीला, सरपंच पद का नीला और पंच पद हेतु सफेद रंग के मतपत्र का उपयोग हेागा। मतदान हेतु 23 पहचान पत्र निर्धारित
कलेक्टर संजय कुमार ने बताया कि मतदाताओं की पहचान हेतु आयोग द्वारा निर्धारित 23 पहचान पत्रों में से मतदाता को एक पहचान पत्र मतदान केन्द्र पर आवश्यक रूप से लाना होगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यार्थी का निपेक्ष राशि के रूप में जिला पंचायत सदस्य हेतु 8 हजार रूपये, जनपद सदस्य हेतु 4 हजार रूपये, सरपंच पद हेतु 2 हजार रूपये और पंच पद हेतु चार सौ रूपये जमा करना होगा। लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला अभ्यार्थी के उम्मीदवारों को उक्त निपेक्ष राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।
पंच-सरंपच के नाम निर्देशन पत्र पंचायत के कलेस्टर में जमा करना होगा
नाम निर्देशन पत्र जिला पंचायत सदस्य पद हेतु नाम निर्देशन पत्र न्यू कलेक्ट्रेट दतिया में रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर के समक्ष में जमा कर सकेंगे। जबकि जनपद सदस्य हेतु सबंधित जनपद पंचायत मुख्यालय पर और सरपंच एवं पंच हेतु 8 से 10 ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए गए। जिले में 32 कलेस्टरों पर मतदान केन्द्रों  सहायक रिटर्निंग आफीसर को जमा कर सकेंगे। साथ नो डयूज देना होगा।