11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालय में किया जाएगा

*11 दिसम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील न्यायालय में किया जाएगा*।
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 18 न्यायिक खंडपीठे करेंगी नेशनल लोक अदालत में 3005 प्रकरणों की सुनवाई।
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दतिया|राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय श्री आर.पी.शर्मा के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय दतिया एवं तहसील न्यायालय सेवढ़ा/भाण्डेर में दिनांक:11 दिसम्बर 2021 को आयोजित की जाएगी।
नैशनल लोक अदालत में कुल 18 खंडपीठे बनाई गई है,लोक अदालत में जिला एवं तहसील स्तर के खंडपीठ पीठासीन अधिकारी एवं सुलहकर्ता सदस्यों द्वारा सुलह वार्ता कराई जाकर आपसी समझौते कराए जाएंगे।नेशनल लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री आर.पी.शर्मा के मुख्य आतिथ्य में जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन के सभाकक्ष में प्रातः10:30 बजे किया जाएगा।
लोक अदालत में न्यायाधीशगण सुलहकर्ता सदस्यों के साथ उपस्थित रहेंगे। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.पी.शर्मा द्वारा लोगों से अपील की गई कि यदि वे किसी भी आलंबित वाद को नेशनल लोक अदालत में सुलह समझौतों के आधार पर समाप्त करना चाहते हैं तो संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दतिया के कार्यालय में दिनांक 11 दिसंबर 2021 को संपर्क कर अपने राजीनामा योग्य मामले का निराकरण राजीनामा के आधार पर करा सकते हैं।
जिला न्यायाधीश द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौतों के आधार पर वाद का निराकरण किया जाता है। जिसके निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं होती,जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा बताया गया कि लोक अदालत में बाद निराकरण हेतु किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं होता एवं लंबित मामलों के लोक अदालत में निराकरण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था होती है।कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी सुलह समझोते के आधारित होती है।साथ ही त्वरित रास्ता सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का नैतिक अधिकार है,नेशनल लोक अदालत का आयोजन तहसील न्यायालय से लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर तक किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौतों के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र अंतिम आदेश का निर्णय प्राप्त करने के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पाने का अनोखा अवसर है।