वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 20 मामलों की सुनवाई


             या, 01 नवंबर, 2022,रिपोर्टः डीकेपंडित गयाबिहार

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 20 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया।*  
             
             निरंजन कुमार, रामपुर, गया द्वारा बताया गया की मैं और मेरा भाई बाईक से जाने के क्रम में सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसमे मेरे भाई की तत्काल मृत्यु हो गई और मैं घायल हो गया। इनके द्वारा मृत्यु उपरांत मुआवजा राशि हेतु वाद दायर किया गया है। आज सुनवाई में जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, बोधगया को निर्देश दिया की परिवादी से सभी वांछित कागजात प्राप्त करते हुए मामले की संयुक्त रूप से जांच करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही नियमानुसार मुआवजा भुगतान की कार्रवाई करेंगे।
             
             इंद्रदेव प्रसाद, टिकारी द्वारा सरकारी भूमि पर चबूतरा एवं सीढ़ी बनाकर अतिक्रमण किया गया है, जिसमे जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, टिकारी को निर्देश दिया की उक्त मामले पर अतिक्रमणवाद दायर कर नियमानुसार कारवाई करे। 
             
             सतेंद्र पासवान, गुरारू द्वारा सब्जी मंडी को अतिक्रमण मुक्त कराने के संबंध में शिकायत दर्ज किया गया है, जिसमे जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, गुरारू को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु निर्देशित किया गया। 
             
             रमेश कुमार यादव द्वारा कोंच प्रखंड के वार्ड 11 में नल जल भवन का कार्य पूर्ण नहीं होने के संबध में शिकायत दर्ज किया गया था। सुनवाई में जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोंच को उक्त मामले के साथ साथ अन्य सभी जगहों की जांच करेंगे तथा 10 दिनों के अंदर कार्य करने हेतु संवेदक को निर्देशित करेंगे। यदि निर्धारित समय में गुणवतापूर्ण कार्य नहीं किया जाता है तो संबंधित संवेदक के साथ साथ संबंधित कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज कर नीलम पत्र वाद दायर करना सुनिश्चित करेंगे।