लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 23 मामलों की सुनवाई की

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 23 मामलों की सुनवाई की
             गया, 23 जनवरी, 2021,
रिपोर्टः
दिनेश कुमार पंडित
गया बिहार 
 लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 23 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। 
             अपीलार्थी तेतरी देवी एवं अनु कुमारी, प्रखंड टिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी से प्रधानमंत्री आवास योजना की मांग की गई थी। जिलाधिकारी ने जिसकी जांच लोक शिकायत के माध्यम से कराते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, टिकारी को निर्देशित किया गया था कि छूटे हुए लाभुक का आवास प्लस एप पर नियमानुसार जोड़ कर बताएंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी, टिकारी द्वारा आज अपील में बताया गया कि छूटे हुए लाभुक का नाम आवास प्लस ऐप पर जोड़ दिया गया है। शेष बचे हुए लोगों का प्रतीक्षा सूची में नाम शामिल करने के लिए उप विकास आयुक्त, गया को पत्र समर्पित किया गया है। नाम शामिल होने पर इन्हें इंदिरा आवास का लाभ दिया जाएगा। 
             अपीलार्थी दीनानाथ सिंह, बेलागंज द्वारा विभिन्न दरों पर भू लगान वसूली करने हेतु आवेदन दिया गया था, जिसकी जांच हेतु जिला पदाधिकारी ने अंचलाधिकारी, बेलागंज को मापी कराते हुए कार्रवाई कर उपस्थित होने का निर्देश दिया था, परंतु अंचल अधिकारी द्वारा समय पर मापी नहीं कराने के कारण जिलाधिकारी ने अमीन पर रुपए 500 एवं अंचलाधिकारी, बेलागंज पर रुपए 1000 का जुर्माना लगाते हुए सख्त निर्देश के साथ सुनवाई की अगली तिथि तक मापी कराकर उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
             अपीलार्थी मुन्ना यादव, कोंच द्वारा इंदिरा आवास योजना की द्वितीय किस्त पर लगी रोक को हटाने हेतु आवेदन दिया गया था, जिस पर जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोंच से जांच कराया गया। जांचोपरान्त प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोंच द्वारा बताया गया कि इन्हें इंदिरा आवास की राशि दी जा सकती है। जिला पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, कोंच की अनुशंसा पर सारी रोक को हटाते हुए नियमानुसार इंदिरा आवास की राशि मुक्त करने का आदेश दिया। 
             मोहम्मद अकबर, फतेहपुर द्वारा डिमांड पंजी दूसरे के नाम से दर्ज करने के संबंध में अपील वाद दायर किया गया है, जिसकी जांच अंचलाधिकारी, बेलागंज से कराते हुए गलत जमाबंदी करने वाले व्यक्ति को चिन्हित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया। 
             सेवा शिकायत के तहत अपीलार्थी श्री कृष्ण कुमार एवं परशुराम शर्मा ने बकाया वेतन भुगतान से संबंधित वाद दायर किया था। आज सुनवाई में जिला पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारी से बकाया वेतन भुगतान कराया।