सिपाही भर्ती परीक्षा के कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण तथा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी ने दिये कई आवश्यक निर्देश*

*सिपाही भर्ती परीक्षा के कदाचार मुक्त एवं स्वच्छ वातावरण तथा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी ने दिये कई आवश्यक निर्देश*

*परीक्षा के संपूर्ण प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराने का निदेश दिया गया*
 *सभी परीक्षा केन्द्र के 500 गज की परिधि में लागू रहेगी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144*

      गया, 13 मई 2023, 
रिपोर्ट डीकेपंडित गयाबिहार।
आगामी 14 मई को आयोजित होने वाली केन्द्रीय चयन पर्षद की सिपाही भर्ती परीक्षा को कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उदेश्य से सभी केन्द्राधीक्षक, स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह-प्रेक्षक, स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी-सह- समन्वयक, जोनल पुलिस पदाधिकारी, उड़नदस्ता दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को आपसी समन्वय स्थापित कर परीक्षा संपन्न कराने का निदेश दिया गया। इस संबंध में स्पष्ट कहा गया कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ये बातें जिलाधिकारी गया डॉ० त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक गया श्री आशीष भारती के द्वारा समाहरणालय सभगार में आयोजित संयुक्त ब्रीफिंग में कही।
       कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हेतु सभी परीक्षा केंद्रों की विडियोग्रॉफी कराने का निदेश केन्द्राधीक्षक को दिया गया। बताया गया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 14.05.2023 रविवार को पूर्वाह्न 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक एक पाली में आयोजित होगी। परीक्षा के लिए गया जिला में 14 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। जिसमें 10426 परीक्षार्थी भाग लेंगे।
      आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक को दिया गया ताकि परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संपन्न कराया जा सके। बताया गया कि परीक्षा के सफल संचालन हेतु आयोग द्वारा जिलाधिकारी को परीक्षा का संयोजक एवं ज़िला भुअर्जन पदाधिकारी को सहायक संयोजक बनाया गया है। परीक्षा को कदाचारमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आयोग के निर्धारित मानक के अनुरूप प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर 1-4 सशस्त्र पुलिस बल / महिला पुलिस बल, स्टैटिक दण्डाधिकारी-सह- प्रेक्षक, स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी, जोनल दण्डाधिकारी-सह- समन्वयक, जोनल पुलिस पदाधिकारी, उड़नदस्ता दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं सशस्त्र बल परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व अर्थात सुबह 07 बजे से अपनी प्रतिनियुक्ति स्थल ग्रहण कर लेंगे एवं परीक्षा के समाप्ति के बाद भी स्थिति सामान्य होने तक केन्द्र पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे।
       परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही केन्द्राधीक्षक, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की सहायता से परीक्षार्थियों की शारीरिक जाँचोपरांत उनके ई-प्रवेश पत्र को देख कर परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने देंगे। सभी दण्डाधिकारी एवं केन्द्राधीक्षक को निदेश दिया गया कि वे परीक्षार्थियों के लिए सीट प्लान आयोग के द्वारा निर्धारित मानकों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। सीट प्लान को परीक्षा कक्ष के अलावे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर प्रदर्शित करने का भी निदेश दिया गया है। ताकि परीक्षार्थियों को आवश्यक सुविधा मिल सके। एक बेंच पर दो परीक्षार्थी ही बैठेंगे। परीक्षा कक्ष में प्रत्येक 24 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में न्यूनतम दो वीक्षक रहेंगे। परीक्षा के अवधि में कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा। सभी के लिए मास्क का प्रयोग एवं सोशल: डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
       परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाईल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिभाईस चिट, चाकू, माचिस, ब्लेड आदि ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। परीक्षा केन्द्र पर मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, पर्याप्त लाईटिंग की व्यवस्था कराने का भी निदेश दिया गया। कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किये गये अभिभावकों, परीक्षार्थियों एवं वीक्षकों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्त्वपूर्ण परीक्षा है, जिसके सफल संचालन में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मी विशेष सर्तकता रखते हुए अपनी जवाबदेही निभाएँगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू करने हेत निर्देशित किया गया है।
       सभी परीक्षार्थियों को अवगत कराया जाता है कि हर हाल में अपने परीक्षा केंद्र में सुबह 9:00 बजे तक अनिवार्य रूप से प्रवेश कर ले। 9:00 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी परीक्षा केंद्रों में जैमर की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा के समय परीक्षा केंद्र के आसपास के सभी फोटो कॉपी की दुकानें को बंद करवाना सुनिश्चित करें।
       जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी व्यक्ति कर्मी पदाधिकारी के पास मोबाइल फोन नहीं रहे यह सुनिश्चित करावे साथ ही निर्धारित व्यक्ति की परीक्षा पेपर खोलने के दौरान रहे, अनावश्यक व्यक्ति ना रहे। शांतिपूर्ण माहौल में एग्जाम संपन्न कराने में फ्रिस्किंग बेहद जरूरी है परीक्षार्थियों पर एंट्री के दौरान पूरी गुणवत्ता पूर्वक रिस्किंग करवाएं। परीक्षार्थियों को जाम का समस्या के कारण परीक्षा केंद्रों में विलंब से ना पहुंचे इसके लिए प्रमुख चौक चौराहों बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखें। सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट अपने-अपने परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को समय-समय पर जानकारी तथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश इत्यादि के लिए सुबह 8:00 बजे से ही लगातार अनाउंसमेंट करवाते रहे।
       इस परीक्षा के अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है जिसका दूरभाष संख्या-0631 2222634 है। यह नियंत्रण कक्ष परीक्षा के दौरान  प्रातः 07:30 बजे से संध्या 08:00 बजे तक कार्यरत रहेगा। नियंत्रण कक्ष के प्रभार में श्री रवि कुमार जिला भविष्य निधि पदाधिकारी रहेंगे। 
       परीक्षा को सफल संचालन के लिए 35 स्टैटिक दंडाधिकारी, 40 महिला दंडाधिकारी, 7 जोनल दंडाधिकारी एवं 03 उड़नदस्ता दल दंडाधिकारी बनाया गया है।