स्ट्रीट वेंडर्ड एक्ट के तहत गया शहर के विस्थापित दुकानदारों को स्थाई जगह आवंटित करे सरकार

 स्ट्रीट वेंडर्ड एक्ट के तहत गया शहर के विस्थापित दुकानदारों को स्थाई जगह आवंटित करे सरकार
  रिपोर्टः डीकेपंडित गया बिहार
            गया शहर के हृदय स्थल टावर चौक, धामी टोला , जी बी रोड, गोल पत्थर, आदि जगहों पर वर्षो से सैकड़ों फुटपाथ दुकानदार    दुकान चला कर अपना एवम् अपने परिवार का जीवन यापन करते आ रहे है, जिन्हे स्थानीय प्रशासन द्वारा हटा दिए जाने से  सैकड़ों परिवारों को भोजन पर आफत हो गया है।
         बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह क्षेत्रीय प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिठू, पूर्व विधायक मो खान अली, जिला उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, अमित कुमार उर्फ रिंकू सिंह, श्रवण पासवान,  उदय शंकर पालित, विपिन बिहारी सिन्हा, कुंदन कुमार, विशाल कुमार, मो समद, खालिद अमीन, मो अहमद रजा खान, शिव कुमार चौरसिया, प्रद्युमन दुबे, बलिराम शर्मा, आदि ने कहा की स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत चलंत, माथे पर समान लेकर घूमने वाले को कोई रोक नहीं है, तथा स्थाई दुकान लगाने वाले को जगह आवंटित करने का प्रावधान है, जिसके संबंध में जिला प्रशासन द्वारा हमेशा केवल आश्वाशन ही मिलते आ रहा है।
       नेताओ ने कहा की जय प्रकाश नारायण ( पिलग्रीम ) अस्पताल के चारो ओर चिन्हित दुकान, सिक्स लेन पुल के पास अर्ध निर्मित खंडहर बने फुटपाथ दुकान को अविलंब चौक एरिया से हटाए गए फूटपाथ दुकानदारों को जगह आवंटित करने की मांग स्थानीय प्रशासन से किया है ।
       नेताओ ने कहा की स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014  के तहत गरीब फूटपाथ दुकानदारों को केंद्र एवम् राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध कराने की भी योजना शुरू किया है। देश में शहरी पथ विक्रेताओं के आजीविका अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सरकार का अग्रणी पहल है , जिससे सरकार के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में सहायता करता है।