सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर गुजरात सरकार एवम् भाजपा नेता को नोटिस से देशवासियों में न्याय की आशा

*सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक को लेकर गुजरात सरकार एवम् भाजपा नेता को नोटिस से देशवासियों में न्याय की आशा*
रिपोर्टः डीकेपंडित गयाबिहार
     गया। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में मिली 02 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के उपरांत गुजरात सरकार एवम् भाजपा नेता पूर्णेश मोदी को नोटिस भेजी है, तथा अगली सुनवाई हेतु 04 अगस्त 2023 की तिथि रखी है।
        बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह क्षेत्रीय प्रवक्ता प्रो विजय कुमार मिठू, पूर्व विधायक मो खान अली, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, राम प्रमोद सिंह, उदय शंकर पालित, विपिन बिहारी सिन्हा, कुंदन कुमार, विशाल कुमार, शिव कुमार चौरसिया, टिंकू गिरी, बबलू राम, मो अजहरुद्दीन, मो समद, सुरेंद्र मांझी, विनोद उपाध्याय आदि ने कहा कि राहुल गांधी जी के याचिका में कहा गया की यदि 07 जुलाई के आदेश पर रोक नही लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र वक्तव्य का दम घुट जायेगा।
     नेताओ ने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय से  , न्यायप्रिय लोगो में उचित न्याय की उम्मीद जगी है।
        नेताओ ने कहा आज इस मामले पर देश की जनमानस का ध्यान केंद्रित है, यह मामला केवल राहुल गांधी का नही है, बल्कि देश के 140 करोड़ जनता की स्वतंत्र भाषण, अभिव्यक्ति , विचार का है ।
    नेताओ ने कहा की देश की आजादी से लेकर आज तक मानहानि केस में प्रथम व्यक्ति राहुल गांधी है, जिन्हे 162 साल पुराना आई पी सी दफा 499, 500 में पूरे दो वर्ष की सजा दी गई है, जिसकी चर्चा भारत वर्ष के गांव, गांव, घर, घर में है , लोग आश्चयचकित, चिंतित , वायथित है, की अब राजनीतिक, सामाजिक, जीवन में बोलने की अभिव्यक्ति का पर क्या किया जाए।