सरकारी भूमि को ससमय अतिक्रमणमुक्त नहीं कराने के कारण जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, मोहनपुर पर 5000 का लगाया अर्थदंड*

*सरकारी भूमि को ससमय अतिक्रमणमुक्त नहीं कराने के कारण जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी, मोहनपुर पर 5000 का लगाया अर्थदंड*

गया। *लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 35 मामलों की सुनवाई की गई।*   
            
चंदन कुमार पासवान, बोधगया द्वारा परिमार्जन वाद संबंधित शिकायत दर्ज किया गया था। आज सुनवाई में जिलाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर से मामले की जांच कराने का निर्देश दिया गया। 

ललित कुमार पांडेय, मोहनपुर द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराने के संबंध में वाद दायर किया गया था। आज सुनवाई में जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी, मोहनपुर पर सरकारी भूमि से ससमय अतिक्रमण नहीं हटाने के कारण 5 हजार का अर्थदंड अधिरपोत किया गया।  

रूपरानी देवी, टिकारी ने दाखिल खारिज में नाम नहीं चढ़ाने के संबंध में शिकायत दर्ज किया गया था। आज सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी ने भूमि सुधार उप समाहर्ता, टिकारी द्वारा पारित आदेश को अंचलाधिकारी, टिकारी द्वारा आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया, के संबध में डीसीएलआर, टिकारी को जांच करने का निर्देश दिया। 

उदय कुमार, वजीरगंज द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में गलत व्यक्ति का चयन करने के संबंध में शिकायत दर्ज किया गया था। आज सुनवाई के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा डीडीसी, गया को अपने स्तर से टीम का गठन करते हुए जांच करने का निर्देश दिया गया। 

पूनम कुमारी, टिकारी द्वारा भूमि मापी कराने के संबंध में आवेदन दिया गया था। जिला पदाधिकारी में अंचल अधिकारी, टिकारी को स्वयं उपस्थित रहकर मापी कराने का निर्देश दिया गया।