बाल श्रम बच्चों को बचपन में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित करता हैः चक्रपाणि*

*बाल श्रम बच्चों को बचपन में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित करता हैः  चक्रपाणि*
*बाल श्रम विमुक्त करने के लिए जिला में चलाया जाए विशेष अभियान------- चक्रपाणी*
रिपोर्टः डीकेपंडित गयाबिहार
गया। गया परिसदन में बाल श्रम उन्मूलन मुक्ति एवं पुनर्वास विषय पर समीक्षात्मक बैठक में बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु , श्रम अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी एवं श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देशित किया गया ।
                      बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष डॉ चक्रपाणि हिमांशु ने कहा कि बाल श्रम बच्चों को बचपन में उनके स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित करता है बाल श्रम कानूनी अपराध है, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो बाल श्रम करवाते पकड़े गए तो होगा कानूनी कार्रवाई । बाल श्रम विमुक्त करने के लिए जिला में चलाया जाए विशेष अभियान । शिक्षा एक मौलिक अधिकार है । सभी निबंधित  श्रमिकों को न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता के पश्चात निर्माण कामगारों के अधिकतम दो संतानों को प्रतिवर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 25000 रुपया, 70 से 79 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 15000, तथा 60 से 69% अंक प्राप्त करने पर 10000 का लाभ दिया जाता है। निबंधित पुरुष या महिला कामगार को 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से सदस्य रहने पर उनके दो वयस्क पुत्रियों को विवाह के लिए 50- 50 हजार रुपए दिए जाते हैंl  वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत सभी निबंधित पात्र निर्माण श्रमिकों का ₹3000 एकमुश्त राशि लाभार्थी के खाते में अंतरित की जाती है ।  मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के समतुल्य राशि वैसे कामगार जिन्होंने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राशि प्राप्त नहीं की है उन्हें असाध्य रोग की चिकित्सा हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समतुल्य राशि प्रदान की जाएगीl  बच्चे को विद्यालय ले जाने की जरूरत है, 6 से 14 साल के बच्चे को बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है,  14 से 18 साल के बच्चे को कठोर नियोजन में नहीं लाया जा सकता है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, धाबा दल गठित कर बाल श्रम करते बच्चे को भी विमुक्त किया जाएगा । जब तक श्रमिकों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक बाल श्रम पर रोक नहीं लगाया जा सकता है ।  सरकार द्वारा चल रहे श्रमिकों की योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए । स्कूल एवं महाविद्यालय में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा दिए जाने वाली सभी योजनाओं की जानकारी छात्र छात्राओं को दिया जाए । होटल, दुकान ,लाइन होटल , स्टेशन आदि जगह पर छापेमारी कर ऐसे बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाए और संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर मुकदमा दर्ज करें ।
               बैठक में श्रमिकों के बीच लेवर कार्ड , विवाह योजना पैसा   मृत्यु लाभ आदि के बीच वितरण किया गया,दिनांक 01/ 04/2014 से 01/09/2023 तक 1059 बच्चों को विमुक्त किया गया
       बैठक में अरुण कुमार श्रीवास्तव उप श्रमायुक्त, संजीव कुमार सहायक उप श्रम आयुक्त,1. स्नेहा सृजन श्रम अधीक्षक व 2. सुजीत कुमार श्रम अधीक्षक,  दीपक चंद्रदेव सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी क्रमशः- मनीष कुमार, विजेता भारती, रेणु देवी, गौतम कुमार सिंह, अंजू कुमारी ,विकास कुमार, नितेश कुमार ,आदित्य रंजन ,रोहित कुमार, राकेश कुमार ,रमेश कुमार, गौतम कुमार ,मिथिलेश कुमार ( ओ एस एम ) आदि उपस्थित थे।