आलोक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत शत-प्रतिशत राशन कार्डों पर अंकित परिवार के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग कराने का निर्देश

आलोक में राष्ट्रीय खाद्य  सुरक्षा अधिनियम के तहत शत-प्रतिशत राशन कार्डों पर अंकित परिवार के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग कराने का निर्देश
गया,13 फरवरी 2021-
रिपोर्टः दिनेश कुमार पंडित
  बिहार के जिला गया में सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना तथा जिला पदाधिकारी श्री अभिषेक सिंह द्वारा दिए
 गए निर्देश के आलोक में राष्ट्रीय खाद्य  सुरक्षा अधिनियम के तहत शत-प्रतिशत राशन कार्डों पर अंकित परिवार के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग कराने का निर्देश दिया गया है। गया जिले में अभी भी कई ऐसे राशन कार्डधारी हैं, जिनके परिवार के सदस्यों की आधार सीडिंग अब तक नहीं की गई है। राशन कार्ड में अंकित सदस्यों का शत-प्रतिशत आधार सीडिंग कराने हेतु जिले में *प्रथम चरण 15 फरवरी 2021 से 16 फरवरी 2021 तक* तथा *द्वितीय चरण 24 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक* किया जाएगा। *इन दिवसों पर खाद्यान्न वितरण कार्य स्थगित रहेगा।* *भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड पर अंकित सभी सदस्यों कि आधार सीडिंग हेतु दिनांक 31.3.2021 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।*

 सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक को निर्देश दिया गया है कि उनके क्षेत्राधिकार में सभी जन वितरण प्रणाली से सम्बद्ध राशन कार्डों में पारिवारिक सदस्यों की शत-प्रतिशत आधार सीडिंग हो। अगर कोई उपभोक्ता अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का राशन कार्ड का आधार सीडिंग नहीं कराते हैं तो उक्त निर्धारित तिथि के बाद खाद्दान्न की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। 

वरीय प्रभारी पदाधिकारी (आपूर्ति) सह अपर समाहर्ता (विभागीय जांच) गया द्वारा जारी आदेश के आलोक में कहा गया है कि आवश्यकतानुसार सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/ आपूर्ति निरीक्षक को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि वे आवश्यकनुसार डोर टू डोर जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पॉश मशीन के साथ स्वयं भी आधार सीडिंग कराने का कार्य करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों का आधार सीडिंग हो सके।

 आधार सीडिंग के दौरान यदि कोई राशन कार्डधारी अपने घर के बाहर रहते हैं तो वैसे लाभुक/उपभोक्ता दूसरे राज्य/जिले में किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान में पॉश मशीन से अपना बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन (लाभुक सत्यापन) कर सकते हैं। यदि उपर्युक्त तिथि तक उनके द्वारा बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन नहीं कराया जाता है तो उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा।

 जारी आदेश में अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक/कार्यपालक सहायकों/जन वितरण विक्रेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि आधार सीडिंग करते समय अवश्य ध्यान रखा जाए कि राशन कार्डधारी के सदस्यों का आधार सीडिंग फर्जी न हो।