बसंत पंचमी/सरस्वती पूजा के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु

बसंत पंचमी/सरस्वती पूजा के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु
                गया, 15 फरवरी, 2021,
रिपोर्टः
डीके पंडित 
बिहार में  बसंत पंचमी/सरस्वती पूजा के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला दंडाधिकारी श्री अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य कुमार द्वारा जारी संयुक्त आदेश में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।
                सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु पूरे जिले में 234 स्थानों को चिन्हित करते हुए इन स्थानों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक थाना पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल को सुरक्षित रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका उपयोग किया जा सके।
                अफवाह फैलाने वाले एवं असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाने हेतु ऐसे तत्वों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है तथा अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 153 (ए) एवं 505 के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
                प्रतिमा विसर्जन हेतु जुलूस की वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दिया गया है। इस कार्य हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी को संवेदनशील स्थलों पर वीडियो ग्राफर की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। 
                *इस अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। जिला नियंत्रण कक्ष एवं पीआईआर का दूरभाष संख्या 0631 - 2222253 एवं 2220907/100 है।*
                 सरस्वती पूजा के अवसर पर जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा 
                 ● प्रतिमा स्थल पर कोई व्यंग चित्र या दूसरे समुदाय के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले पोस्टर/बैनर/झांकियां को नहीं लगाया जाएगा और ना ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों से किसी प्रकार की अश्लील गाना बजाया जाएगा।
                 ● सभी प्रतिमा/जुलुसों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने का निदेश सम्बंधित थानाध्यक्ष को दिया गया है। प्रतिमा/जुलुसों को स्वीकृति देने तथा उनके लिए अनुज्ञप्ति निर्गत करने का शत प्रतिशत लाइसेंसी होना अनिवार्य है। कोई भी प्रतिमा/जुलूस बिना अनुज्ञप्ति के नहीं होना चाहिए। 
                 ● सभी प्रतिमा/जुलूस का मार्ग निर्धारण करते हुए यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है कि प्रतिमा/जुलूस का मार्ग विवादास्पद नहीं हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रतिमा/जुलूस बिना पुलिस/स्काट के नहीं निकले। 
                 ● प्रतिमा जहां स्थापित किया गया हो उसके आसपास मस्जिद, इमामबाड़ा, ईदगाह अथवा संवेदनशील स्थान हो तो उस पर विशेष निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे। 
                 ● विसर्जन घाटों पर एवं मार्ग में प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करना अनिवार्य है। 
                 ● धार्मिक संगठनों तथा धर्म के नाम पर अफवाह/द्वेष/नफरत/गलत अफवाह फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। 
                 ● प्रतिमा विसर्जन करने की तिथि 17 फरवरी 2021 को निर्धारित की गई है, जिसे हर हाल में सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
                 ● पूजा समितियों से कोविड-19 के संक्रमण के खतरे से अवगत कराते हुए पूर्व में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुरूप सुरक्षात्मक उपायों को लागू करने तथा लोगों को प्रेरित करने हेतु पूजा समितियों को निदेश दिया गया।
                 ● कार्यक्रम के दौरान पंडाल/जुलूस में डीजे/लोडस्पीकर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही डीजे के संचालक को भी इसकी जानकारी अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे। 
                 ● संवेदनशील स्थलों को प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित थाना अध्यक्ष/अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से स्वयं जाकर निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे तथा किसी प्रकार की विवाद होने की जानकारी प्राप्त होती है तो मामले की निष्पादन हेतु पहल करते हुए इसकी सूचना वरीय प्रशासनिक/पुलिस पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे।
                 जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा जिलेवासियों को बसंत पंचमी/सरस्वती पूजा की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्वक एवं प्रेम सद्भाव के वातावरण में सरस्वती पूजा संपन्न कराने हेतु सहयोग की अपील की गई है।