कृषि यांत्रिकरण योजना 2023-24 के तहत 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान।*

*कृषि यांत्रिकरण योजना 2023-24 के तहत 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान का प्रावधान।*

*योजना का 33 प्रतिषत राषि का व्यय फसल अवषेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के अनुदान पर किया जायेगा।*

*फसल अवषेष प्रबंधन के तहत पराली प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर 75-80 प्रतिषत तक अनुदान दिया जायेगा।*

*आॅनलाईन आवेदन 10 अक्टुबर से शुरु, अंतिम तिथि 10 नवम्बर तक है निर्धारित।*

*10 हजार रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के क्रय पर डिजीटल माध्यम से राषि का भुगतान करना अनिवार्य है, कैष मान्य नही होगा।*

रिपोर्टःडीकेपंडित गयाबिहार

  कृषि विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत गया जिला को 4,87,67,796/- (चार करोड सतासी लाख सड़सठ हजार सात सौ छियान्वें) रुपये की लागत से किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण राज्य योजना में 108 प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाना है। इसमें खेत की जुताई, बुआइ्र, निकाई-गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, दौनी एवं उद्यान से संबंधित कृषि यंत्र आदि शामिल है। वही फसल अवषेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों में हैपी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रा बेलर, स्ट्रा रीपर एवं रीपर कम बाईंडर इत्यादि पर अनुदान के जिले योजना की कुल राषि का 33 प्रतिषत व्यय किया जायेगा। बिहार राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं के निर्मित सूचीबद्ध कृषि यंत्रों पर अनुदान दर प्रतिषत तथा अनुदान दर के अधिकतम सीमा में 10 प्रतिषत वृद्धि की किसानों को अनुदान का लाभ दिया जायेगा, परन्तु किसी भी परिस्थति में अनुदान दर यंत्र की कीमत से 80 प्रतिषत से अधिक नही होगी।

बीस हजार (20000) रुपये से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिये एल०पी०सी० (भूस्वामित्व प्रमाण पत्र) या अद्यतन मालगुजारी रसीद 2023-24 का उपलब्ध नही रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 या 2021-22 का मालगुराजी रसीद रहने पर भी योजना का लाभ दिया जा सकता है अर्थात तीन (3) वर्षो में से किसी एक वर्ष का मालगुजारी रसीद जमा वाले आवेदन योजना का लाभ ले सकेंगे, हालांकि अद्यतन रसीद नही रहन पर कृषि समन्वयक के द्वारा सत्यापन करना अनिवार्य होगा। जबकि बीस हजार एवं बीस हजार से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर एल०पी०सी० या 3 वर्ष तक के पुराने लगान रसीद की अनिवार्यता नही होगी, पम्पसेट को छोड़कर 20 हजार रुपये एवं 20 हजार रुपये से कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर गैर रैयत कृषक (वास्तविक खेतिहर) भी अनुदान का लाभ प्राप्त कर सकते है।

जिले के लघु एवं सीमान्त किसानों को 1000/- रुपये मूल्य के छोटे-छोटे कृषि यंत्रों यथा खुरपी, कुदाल, हसियाँ, मेज-सेलर, वीडर के किटर पर 80 प्रतिषत अधिकतम 800/- रुपये अनुदान दिया जायेगा।

इस वित्तीय वर्ष में कृषकों से प्राप्त योग्य आवेदनों में से आॅनलाईन लाॅटरी के माध्यम से आवेदकों को चयन कर लाॅटरी की तिथि को ही स्वीकृति पत्र निर्गत कर दिया जायेगा। इसकी वैधता तिथि 15 दिनों की होगी। 15 दिनों के बाद निर्गत स्वीकृत पत्र की वैधता तिथि स्वतः समाप्त हो जायेगी। अवषेष लक्ष्य के लिये आॅनलाईन लाॅटरी के माध्यम से तैयार वेटिंग लिस्ट से कम के अनुसार परमिट निर्गत किया जायेगा। सभी प्रकार के कृषि यंत्रों के लिये किसान यंत्र की कीमत से अनुदान की राषि घटाकर शेष राषि का भुगतान करके संबंधित विक्रेता से यंत्र क्रय कर सकते है।

  इच्छुक कृषकों को कृषि यंत्र पर अनुदान प्राप्त करने के लिए किसान पंजीकरण के माध्यम से कृषि यंत्र क्रय करने हेतु कृषि विभाग के आॅनलाईन फार्म मेकेनाईजेशन एप्लीकेशन साॅफ्टवेयर (OFMAS) Portal पर आॅनलाईन आवेदन करेंगे।