जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था, लोक शिकायत, मद्य निषेध, खनन इत्यादि विभागों की समीक्षा बैठक

जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था, लोक शिकायत, मद्य निषेध, खनन इत्यादि विभागों की समीक्षा बैठक
गया,20 फरवरी 2021- 
बिहार के जिला गया में 
जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था, लोक शिकायत, मद्य निषेध, खनन इत्यादि विभागों की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में की गई।

 बैठक में जिला पदाधिकारी तथा वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा चिंता व्यक्त की गई कि बालू का बंदोबस्ती नहीं होने के कारण बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी ने खनन पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि वे महीने में लगभग 20 दिन क्षेत्र में रहकर बालू माफियाओं के विरुद्ध छापामारी कर सघन अभियान चलावें। उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने प्लान संबंधी पुख्ता होमवर्क करके क्षेत्र में जाएं तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ बालू माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलावें। जिला पदाधिकारी ने भूतत्व एवं खनन विभाग, बिहार को गया जिले में खनन निरीक्षक की पदस्थापना हेतु अनुरोध किया है।

 बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य कुमार ने खनन पदाधिकारी को कहा कि जितना पुलिस बल की आवश्यकता आपको है, आप पुलिस बल पर्याप्त संख्या में लें और अभियान चलावें। साथ ही उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बालू एवं गिट्टी माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि बाराचट्टी, मुफस्सिल थाना, कोंच,गुरुआ इत्यादि प्रखण्डों पर विशेष ध्यान दें।

 बैठक में मद्य  निषेध की विस्तार से समीक्षा की गई। विशेष लोक अभियोजक/लोक अभियोजक को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वे शराब का धंधा करने वाले माफिया को सजा दिलाने हेतु प्रभावी कदम उठावें।  बैठक में बताया गया कि पुलिस विभाग द्वारा 8696 केस दर्ज किए गए हैं तथा 5879 आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। कुल 542886 लीटर शराब बरामद किया गया है, जिसमें 507314 लीटर शराब विनष्ट की गई है। कुल 644 वाहन को राज्यशात किया गया है।

 बैठक में लोक शिकायत निवारण अधिकार के संबंध में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी श्री नरेश झा ने बताया कि अनुमंडल स्तर पर कुछ अधिक मामले लंबित है, जिसका निष्पादन आवश्यक है। उन्होंने दो माह से अधिक लंबित मामले का निष्पादन तेजी से करने पर जोर दिया। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जो अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी /लोक सेवा प्राधिकार मामले का ससमय निष्पादन नहीं करते हैं, उनपर जुर्माना लगावे।

 बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्ता, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सहायक उत्पाद आयुक्त, खनन पदाधिकारी, जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक/लोक अभियोजक सहित अन्य पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।