जिला अधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी- सह अंचल अधिकारी के द्वारा गलत प्रतिवेदन बताने के कारण ₹500 का अर्थदंड लगाया गया।


जिला अधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी- सह  अंचल अधिकारी के द्वारा गलत प्रतिवेदन बताने के कारण ₹500 का  अर्थदंड लगाया गया।
गया, 22 नवंबर, 2023,
रिपोर्टः डीकेपंडित गयाबिहार
 *लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 52 मामलों की सुनवाई की गई।*
      संजय प्रसाद अदरखी, ग्राम- बड़ही बीघा, वजीरगंज के द्वारा द्वारा नल जल योजना में अनियमितता के संबंध में परिवाद दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा पीएचईडी से जांच करते हुए नल जल लगाने का कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया।
      ब्रह्मदेव यादव, बोधगया के द्वारा अतिक्रमण कर आम रास्ता अबरुद्ध करने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी बोधगया को 15 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया
       नरेश प्रसाद सिंह, ग्राम-धनसुरा, पोस्ट- झरना सरेन, नीम चक बथानी  के द्वारा फरवरी, 2019 में उनकी पत्नी का वेतन भुगतान नहीं होने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था, सुनवाई के कर्म में जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जिला शिक्षा विभाग को वेतन भुगतान नहीं होने के कारण वेतन भुगतान होने तक स्थगित करने का निदेश दिया गया।
       चंद्रिका यादव, ग्राम- नरावट प्रखंड-अतरी  के द्वारा इंदिरा गांधी पेंशन का लाभ नहीं मिलने के संबंध में परिवाद दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में जिला अधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी- सह  अंचल अधिकारी के द्वारा गलत प्रतिवेदन बताने के कारण ₹500 का  अर्थदंड लगाया गया।