लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 23 मामलों की सुनवाई की गई

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 23 मामलों की सुनवाई की गई
रिपोर्टः डीकेपंडित गयाबिहार
गया, 28 नवंबर, 2023, *लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गया डॉ० त्यागराजन एसएम द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 23 मामलों की सुनवाई की गई।*
        कौशल्या देवी, पति -राम जन्म शर्मा, खरखुरा, गया द्वारा परिमार्जन नहीं करने के संबंध में वाद दायर किया गया था, सुनवाई के क्रम में बताया गया कि अंचल अधिकारी, नगर द्वारा प्रतिवेदन भूमि सुधार ऊप समाहर्ता, सदर गया को भेजा गया है । भूमि सुधार समाहर्ता गया को निर्देश दिया गया है कि अपने स्तर से 15 दिनों के अंदर निर्णय लेने हेतु निर्देशित किया गया।
         जगदीश चौधरी, खंजाहापुर, थाना- बुनियादगंज, मानपुर के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर गया के आदेश का अनुपालन नहीं करने के संबंध में वाद दायर किया गया था। सुनवाई  के क्रम में बताया गया कि कार्यालय के कर्मी शंकर दास के द्वारा आवेदन नहीं लिया गया है एवं आवेदन नहीं लेने के कारण आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया जा सका । सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा शंकर दास, कार्यालय कर्मी के ऊपर ₹2500 अर्थदंड अधिरोपित किया गया है एवं अंचल अधिकारी, बोधगया को स्पस्ट प्रतिवेदन के साथ सुनवाई में उपस्थिति रहने हेतु निदेश दिया गया है।
          उदय सिंह, न्यू कॉलोनी, दांडी बाग, गया के द्वारा आंचल वजीरगंज में सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में वाद दायर किया गया था। सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी , गया के द्वारा अंचल अधिकारी, वजीरगंज को एक माह के अंदर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया।
       बाल गोविंद साव, करियादपुर, थाना -फतेहपुर के द्वारा पैतृक संपत्ति एवं घर पर जाबरण कब्जा करने से संबंध में वाद दायर किया गया था, थाना अध्यक्ष फतेहपुर के द्वारा बताया गया कि संपत्ति में वटबारा को लेकर विवाद है। जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया की शानिवारिये जनता दरबार में बात की समीक्षा कर नियम अनुसार अग्रतार कार्रवाई करेंगे।