दिनांक 01 मार्च, 2021 (सोमवार) से राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 1 से 5 कक्षाओ को चालू करने का निर्णय लिया गया है,

दिनांक 01 मार्च, 2021 (सोमवार) से राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 1 से 5 कक्षाओ को चालू करने का निर्णय लिया गया है,

                गया, 28 फरवरी, 2021,

रिपोर्टः

दिनेश कुमार पंडित

बिहार में 

 प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, गया श्री अभिषेक सिंह द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण बंद विद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों एवं कोचिंग संस्थानों को खोलने के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करते हुए राज्य के सरकारी मध्य विद्यालयों (वर्ग 1 से 5) को खोलने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसका अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए। 

                ● दिनांक 01 मार्च, 2021 (सोमवार) से राज्य के सभी सरकारी/निजी विद्यालयों के 1 से 5 कक्षाओ को चालू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें प्रत्येक कक्षा में छात्रों की कुल क्षमता की 50 प्रतिशत उपस्थिति प्रथम दिन रहे तथा शेष 50 प्रतिशत की उपस्थिति दूसरे दिन रहे । इस प्रकार किसी भी कार्य दिवस पर किसी भी कक्षा में कुल क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति नहीं होगी। जबकि शिक्षक पूर्ण क्षमता के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। 

                ● सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को 02-02 मास्क जीविका के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा इसे सुनिश्चित करें। 

                ● विद्यालय में साफ-सफाई की सुविधा, डिजिटल थर्मोमीटर, सेनेटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था संबंधित विद्यालय/विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

                ● विद्यालय के परिवहन व्यवस्था आरंभ किये जाने के पूर्व संबंधित विद्यालय द्वारा सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

                ● विद्यालय में आकस्मिक सुरक्षात्मक संबंधी तैयारी के लिए उत्तरदायी टीम का गठन किया जाना है, जो विद्यालय के सेनेटाइजेशन, साफ-सफाई, सामाजिक दूरी आदि के लिए उत्तरदायी होगा। इस टीम में विद्यार्थी/शिक्षक/विद्यालय शिक्षा समिति आदि के सदस्यों को भी उत्तरदायित्व देना सुनिश्चित करेंगे।

                ● गाईड लाईन के अनुसार विद्यार्थी के बीच कम से कम 06 फीट की दूरी के साथ बैठाने की व्यवस्था करना अनिवार्य है। यदि विद्यालय में एक सीट का बेंच-डेस्क हो तो इसे भी 06 फीट की दूरी बनाकर बैठना सुनिश्चित करेंगे। 

                ● इसी प्रकार शिक्षक के स्टाफ रूम/कार्यालय/आगत कक्ष में भी 06 फीट की अन्तराल पर बैठना सुनिश्चित करें।

                ● विद्यालय के प्रवेश एवं निकास द्वार को भी विभिन्न वर्गों के अनुसार क्रमवार अलग अलग समय आवंटित करना सुनिश्चित करेंगे।

                ● विद्यालय के सभी गेट को आगमन एवं प्रस्थान के समय खुला रखा जाय, ताकि एक समय भीड़ एकत्रित न हो सके। 

                ● पब्लिक एड्रेस सिस्टम का लगातार उपयोग अभिभावक/विद्यार्थी के लिए किया जाय की वे कतारबद्ध होकर सामाजिक दूरी एवं मास्क का प्रयोग करते हुए आना-जाना करना सुनिश्चित करें।

                ● विद्यालय के वर्गकक्ष/बाहरी नोटिस बोर्ड/दिवाल आदि पर सामाजिक दूरी का पालन करने/मास्क लगाने/सेनेटाइजेशन/हाथ सफाई/यत्र-तत्र थूक फेकने से प्रतिबंध के संबंध में मुद्रित पोस्टर लगाना सुनिश्चित किया जाय।

                ● विभिन्न स्थलों यथा-आगंतुक कक्ष/हाथ सफाई स्थल/पेयजल केन्द्र/टाॅयलेट के बाहर जमीन पर वृताकार चिन्ह 06 फीट की दूरी पर गोलाकार निशान बनाना अनिवार्य होगा।

                ● यदि वर्ग-कक्ष का साईज छोटा हो तो कम्प्यूटर रुम, लाईब्रेरी, प्रयोगशाला आदि का भी उपयोग बैठने एवं 06 फीट की दूरी का पालन करने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

                ● विद्यालय, जिसमें नामांकन अधिक हैं, को दो पाली में संचालित किया जाय तथा प्रत्येक पाली के समय को परिस्थिति अनुकूल कम किया जा सकता है।

                ● विद्यालय में वैसे कार्यक्रम आयोजित न हो, जिसमें सामाजिक दूरी का पालन करना सम्भव न हो। 

                ● विद्यालय एसेम्बली कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश में विद्यार्थी के कक्षाओं में ही अलग-अलग किया जा सकता है, जिसमें सामाजिक/भौतिक दूरी का पालन किया जा सके।

                ● यदि संभव हो तो अभिभावक-शिक्षक बैठक वर्चुअल किया जाय।

                ● यदि संभव हो तो आनलाईन नामांकन संचालन करने की व्यवस्था की जाय।

                ● छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति की जांच हेतु विद्यालय या उसके नजदीक स्थल पर स्वास्थ्य परीक्षक/नर्स/डाॅक्टर/काउन्सेलर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए।

                ● विद्यालय के शिक्षक एवं छात्रों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाय।

                ● सभी छात्र/अभिभावक/माता-पिता से उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति/अद्यतन यात्रा (अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय) से संबंधित स्वघोषणा पत्र लेना अनिवार्य होगा।

                ● विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में नियमित स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था की जाय। विद्यालय परिसर प्रतिदिन सफाई हो एवं जिस क्षेत्र की सफाई की गयी है, उसका अभिलेख संधारित किया जाय। सुनिश्चित हो कि विद्यालय की सफाई अभियान में विद्यार्थियों को नहीं लगाया जाय 

                ● पर्यावरणीय सफाई एवं शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करते हुए अपशिष्ट पदार्थों के निस्तार, पेयजल एवं जल निकास का समुचित प्रबंध करना आवश्यक है।

                ● सामान्यतः छूए जानेवाले तल यथा-दरवाजे की कुंडी, डैशबोर्ड, डस्टर, बेंच-डेस्क आदि का निरंतर सफाई एवं सेनेटाईजेशन करना अनिवार्य है।

                ● सभी अधिगम शिक्षण सामग्री का भी सेनेटाईजेशन हो।

                ● कचरा का निस्तार डस्टबीन में किया जाए। यत्र-तत्र फेंकने से बचें। डस्टबीन साफ एवं पूरी तरह ढका हो एवं उचित जगह पर रखा हो।

                ● हाथ सफाई के स्थल पर साबुन/हैंडवाश एवं साफ पानी की उपलब्धता हो, इसके लिए एक शिक्षक/कर्मी को उत्तरदायी बनाई जाय।

                ● बाथरूम एवं शौचालय को नियमित अंतराल पर सफाई एवं विसंक्रमित करना सुनिश्चित करे। 

                ● साफ पीने की पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही विद्यार्थियों को घर से पानी बोतल लाने हेतु प्रोत्साहित करें।

                ● विद्यालय खोलने के पूर्व एवं बंद होने के बाद उचित सेनेटाईजेशन की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।

                ● सभी विद्यार्थी एवं विद्यालय के कर्मी बिना फेस कवर/मास्क के कार्य पर नहीं आएंगे, ये सुनिश्चित करेंगे। विशेषकर उस समय जब वे वर्ग में हों या समुह में कोई कार्य कर रहे हों या प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हों या पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे हों।

                ● बच्चों को परस्पर एक दूसरे का मास्क अदला-बदली नहीं करने का निदेश एवं ध्यान दिया जाय।

                ● जहां तक संभव हो विद्यालय में सम्पर्क विहीन उपस्थिति पद्धति, आनलाईन प्रस्तुति प्रक्रिया को अपनाया जाय।

                ● सभी बच्चों को नाक, मुंह आदि छुने से बचने एवं कफ सर्दी, बुखार आदि के बारे में जानकारी दी जाय। यत्र-तत्र थूकने से प्रतिबंधित किया जाय।

                ● सभी सफाई स्टाफ/वर्कर के लिए आवश्यक उपकरण यथा-ग्लब्स, फेस कवर, हाथ धोने का साबुन की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाय।

                ● विद्यार्थियों को घर से ही पका-पकाया पौस्टिक खाना लाने की अनुमति होगी तथा भोजन को साझा नहीं करेंगे।

                ● बाहरी भेंडर को विद्यालय के अंदर खाद्य सामग्री की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाय।

                ● विद्यालय परिवहन की बसों को प्रतिदिन दो बार (एक बार बच्चों को लाने के पहले एवं दूसरी बार स्कूल से प्रस्थान के पूर्व) सेनेटाइज किया जाना अनिवार्य है।

                ● विद्यालय बस के चालक/उप चालक को सभी समय सामाजिक एवं भौतिक दूरी बनाए रखने एवं मास्क का प्रयोग हेतु निदेशित करें। यदिआवश्यक हो तो सामाजिक दूरी का पालन (06 फीट दूरी के लिए अधिक बसों को लगाया जाय) किया जाय।

                ● जहां तक संभव हो बस पर चढ़ने के समय सभी बच्चों का थर्मल स्क्रीनिंग करें।

                ● बगैर मास्क के किसी को भी बस पर बैठने की अनुमति पर रोक रहेगा। बस के सभी खिड़कियों में पर्दा नहीं हो एवं सभी खिड़कियां खुली होनी चाहिए।

                ● वातानुकूलित बसों के लिए CPWD द्वारा निर्गत गाईड लाईन के अनुसार 24 से 30 डिग्री सेलसीयस एवं सापेक्ष आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत होनी चाहिए।

                ● विद्यार्थियों को अनावश्यक रूप से सतह छूने से बचने के लिए कहें और बस में हैन्ड सेनेटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए।

                ● परीक्षाओं के दौरान किसी कक्षा के छात्रों की क्षमता को stagger न करते हुए पूरी कक्षाओं को ही stagger करने का निर्णय लिया गया है, जिससे किसी कक्षा विशेष के सभी छात्रों के विषय विशेष की परीक्षा एक ही दिन ली जा सके।

                इस संबंध में विस्तृत दिशा निदेश विद्यालय के संबंध में *http://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_school.pdf* पर देखा जा सकता है।

                अतः प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के उपर्युक्त निर्दिष्ट निर्देशों के आलोक में गया जिला अन्तर्गत कोविड-19 संक्रमण के कारण बंद विद्यालयों को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त अंकित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन एवं क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी अनुमंडल पदािधकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, गया जिला को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्र में पड़नेवाले संस्थानों में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा समय-समय पर निरीक्षण भी करेंगे। सभी अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में पड़नेवाले शैक्षणिक संस्थानों में उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।