लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गृया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 25 मामलों की सुनवाई की

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गृया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 25 मामलों की सुनवाई की       
गया, 16 मार्च.2021, 
रिपोर्टः
दिनेश कुमार पंडित
बिहार के जिला  गया  में 
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 द्वितीय अपील के तहत ज़िला पदाधिकारी, गृया श्री अभिषेक सिंह द्वारा आज कुल 25 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें से कुछ मामलों का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। 
             अपीलार्थी लक्ष्मीनिया देवी, बुनियादगंज, मानपुर द्वारा अपने पुत्र की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से संबंधित जिला पदाधिकारी को लोक शिकायत के तहत आवेदन दिया गया था। 
             लक्ष्मीनिया देवी द्वारा सुनवाई के क्रम में जिला पदाधिकारी के समक्ष मामले से संबंधित पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि दिनांक 16 सितंबर, 2020 को पूर्वाहन 9:00 बजे भूमि विवाद के कारण उनके मोहल्ले के निवासी श्री विजय प्रसाद पिता श्री शिव प्रसाद, नीशु कुमार, सतीश कुमार एवं नीतीश कुमार पिता विजय प्रसाद द्वारा संयुक्त रुप से उनके घर पर जाकर ईट पत्थर, लाठी से सभी परिवारों के साथ मारपीट एवं गाली गलौज किया। साथ ही उनके पुत्र को अपहरण एवं जान से मारने की धमकी दी गयी थी।
             उन्होंने बताया कि उसी दिन पूर्वाहन 10:00 बजे लक्ष्मीनिया देवी के पुत्र किसी कार्यवश घर से बाहर निकला परंतु देर रात घर वापस नहीं लौटा। पुत्र के घर नहीं लौटने पर स्वयं एवं उनका समस्त परिवार द्वारा थाना जाकर गुमशुदगी हेतु प्राथमिकी दर्ज कराई गई। उन्होंने बताया कि दिनांक 17 सितंबर 2020 को संध्या में रेलवे लाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ा हुआ पाया गया, जिसे देखने के लिए स्वयं गयी एवं लाश को देखते ही उन्होंने उसे अपना पुत्र बताया।
             इसके उपरांत उनके द्वारा रोड जामकर आरोपियों को पकड़ने हेतु धरना प्रदर्शन किया गया परंतु थाना द्वारा गिरफ्तारी हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई।
             इस कांड के अनुसंधान हेतु अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी, वजीरगंज को निदेश दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अपहरण से इनकार किया गया एवं उसकी मृत्यु अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से हुई बात बतायी गयी।
             परिवादी द्वारा बताए गए बातें एवं थाना अध्यक्ष, बुनियादगंज की बातों को सुनते हुए जिला पदाधिकारी ने कहां की पूर्व से ही लक्ष्मीनिया देवी एवं उनके परिवार को जमीन विवाद के कारण बार-बार धमकी मिल रही थी, जिस कारण परिवादी द्वारा हत्या की संभावना बतायी जा रही है। अनुसंधान में यह स्पष्ट नहीं है कि रेलवे ट्रैक पर मृतक कैसे पहुंचा। इस मामले में आपसी रंजिश एवं हत्या से इनकार नहीं किया जा सकता।
               जिला पदाधिकारी ने वरीय पुलिस अधीक्षक, गया को मामले की अनुश्रवण करते हुए परिवादी द्वारा उठाए गए बिंदुओं को ध्यान में रखकर नियमानुसार ससमय कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया।